Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025: पशुपालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. राजस्थान सरकार ने राज्य के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और पशुपालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना/Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana शुरू की है. इस योजना के तहत राज्य सरकार गाय-भैंस का Free में बीमा करेगी. राजस्थान सरकार की पशु बीमा योजना से "हर घर खुशहाली" का सपना साकार होगा और पशुपालकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा.
बता दें कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना/Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. इस योजना के तहत राज्य के पशुओं के बीमा के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च कर 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा करेगी. आइए इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी यहां विस्तार से जानते हैं...
पशुओं का बिना प्रीमियम का बीमा/ Premium Free Pet Insurance
योजना के तहत पशुपालकों को अपने पशुओं का बीमा कराने के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा. बीमा का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. अगर किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, तो पशुपालकों को बीमित राशि का भुगतान किया जाएगा.
किन पशुओं का होगा बीमा?
इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के फ्री पशुओं का बीमा/Free Animal Insurance किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
- 5 लाख दुधारू गाय/5 lakh milch cows
- 5 लाख दुधारू भैंस/5 lakh milch buffaloes
- 5 लाख बकरियां/5 lakh Goats
- 5 लाख भेड़/5 lakh Sheep
- 1 लाख ऊंट/1 lakh Camels
पात्रता और लाभार्थी
इस योजना का लाभ निम्नलिखित पात्र पशुपालकों को मिलेगा:
- गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक/Gopal Credit Card Holders
- लखपति दीदी योजना के लाभार्थी/ lakhpati didi yojana ke labharthi
- लॉटरी द्वारा चयनित जनाधार कार्ड धारक
पशु बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना में पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:
- जनाधार कार्ड
- पशुपालक और पशु का फोटो
- पशुओं का टैग नंबर
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र
- गोपाल कार्ड या लखपति दीदी कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
पशु बीमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रियाApplication process for Animal Insurance Scheme
पशु बीमा योजना का लाभ/Benefits of Animal Insurance Scheme पाने के लिए पंजीकृत आवेदकों में से लाभार्थियों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा. चयनित पशुपालकों के पशुओं का बीमा किया जाएगा. ध्यान रहे कि पशुपालकों को योजना में आवेदन करने के लिए 13 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 के बीच पंजीकरण करना होगा. पंजीकरण मोबाइल ऐप (MMPBY) या वेब पोर्टल (mmpby.rajasthan.gov.in) के माध्यम से किया जा सकता है.