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Updated on: 10 October, 2024 12:00 AM IST
Krishi Yantrikaran Yojana

Krishi Yantrikaran Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (एस.एम.ए.एम.) योजना, नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल, एन.एफ.एस.एम., और कृषि रक्षा एवं त्वरित मक्का विकास योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है. इस योजना के तहत किसान विभिन्न कृषि यंत्रों जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब, थ्रेसिंग फलोर, और स्माल गोदामों पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं.

आवेदन करने की अंतिम तिथि

कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए 9 अक्टूबर 2024 से 23 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इच्छुक किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर "यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करें" लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.

मोबाइल नंबर सत्यापन

पोर्टल पर पहले से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त कर आवेदन किया जा सकेगा. यदि आपका मोबाइल नंबर पोर्टल पर सक्रिय नहीं है, तो आप अपने परिवार के सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु) के मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकते हैं.

अनुदान के लिए आवश्यक शर्तें

  • 10,000 रुपये तक के कृषि यंत्रों के लिए, किसान स्वयं पोर्टल पर बुकिंग कर सकेंगे.
  • बुकिंग की तिथि से 10 दिनों के अंदर बिल पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा बुकिंग स्वतः निरस्त हो जाएगी.
  • बुकिंग के समय ही किसानों को यंत्रवार बुकिंग राशि जमा करनी होगी.

बुकिंग राशि एवं अनुदान

  • 10,001 रुपये से 1,00,000 रुपये तक अनुदान के लिए 2500 रुपये की बुकिंग राशि.
  • 1,00,000 रुपये से अधिक अनुदान के लिए 5000 रुपये की बुकिंग राशि.
  • चयन न होने पर बुकिंग राशि वापस कर दी जाएगी.

अनुदान की दरें

  • किसानों को कृषि यंत्रों पर मूल्य का 50% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा.
  • कस्टम हायरिंग सेंटर और हाईटेक हब के लिए 40% तक अनुदान और फार्म मशीनरी बैंक के लिए 80% तक अनुदान मिलेगा.

आवेदन प्रक्रिया

यदि निर्धारित समयावधि में लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. चयनित किसानों को 30 दिनों के भीतर कृषि यंत्र क्रय कर बिल अपलोड करना होगा.

पात्रता और शर्तें

  • किसान, सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG), एफ.पी.ओ. (किसान उत्पादक संगठन), और कृषक समूह लाभार्थी होंगे.

  • कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए एफ.पी.ओ. का पंजीकरण एक वर्ष पहले होना आवश्यक है.

आवेदन की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी

इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, किसान निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. अनुदान प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है, ताकि किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके.

आवेदन करने के लिए अभी विजिट करें: कृषि विभाग पोर्टल 

इनपुट: रबीन्द्रनाथ चौबे, ब्यूरो चीफ, कृषि जागरण, बलिया, उत्तरप्रदेश

English Summary: Krishi Yantrikaran Yojana UP 50 percent subsidy on the purchase of agricultural equipment, apply here
Published on: 10 October 2024, 03:40 IST

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