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Updated on: 5 January, 2024 12:00 AM IST
कृषि यंत्रों की खरीद पर मिल रही है सब्सिडी.

Krishi Yantra Anudan Yojana: खेती को आसान बनाने के लिए किसानों को कहीं न कहीं कृषि यंत्र एवं मशीनें की जरूरत पड़ती है. लेकिन, मौजूदा वक्त में कृषि यंत्र इतने महंगे हैं की किसान उन्हें खरीद नहीं पाते. किसानों की इसी समस्या को खत्म करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उन्हें कम कीमत पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं. इसी को लेकर देश के कई राज्यों में कृषि यंत्र अनुदान योजना (krishi yantra anudan yojana) चलाई जा रही है. जिसके तहत किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाती है. इस योजना के तहत अलग-अलग राज्यों में कृषि यंत्रों एवं मशीनों की खरीद पर किसानों को वहां के निर्धारित नियमों के अनुरूप अनुदान दिया जाता है. फिलहाल, देश के कई राज्यों में इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है. ऐसे में अगर आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से हैं, तो आज ही इन योजना का लाभ उठा सकते हैं.

फिलहाल, हरियाणा में राज्य सरकार इस योजना के तहत किसानों को भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है. किसानों को खेती के लिए उपयोगी टॉप 32 कृषि यंत्रों एवं मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है. इसके तहत किसानों को 32 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी. आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2024 निर्धारित की गई. प्रदेश के इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन करके कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. इसी तरह, अन्य राज्यों के किसान भी संबंधित कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना के सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं.

इन कृषि यंत्रों पर मिल रही सब्सिडी

हरियाणा के किसान इस योजना के तहत 32 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि, सब्सिडी सिर्फ दो ही यंत्रों पर हासिल की जा सकती है. आइए आपको बताते हैं की किन-किन कृषि यंत्रों पर राज्य सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है. सब्सिडी के तहत आने वाले कृषि यंत्रों की सूची कुछ इस प्रकार है...

  • रोटावेटर मशीन

  • आलू बिजाई मशीन

  • ट्रैक्टर ऑपरेटिड पॉवर वीडर

  • बैटरी/इलैक्ट्रिक/सोलर/चालित पावर वीडर

  • सेल्फ प्रोपेलड मल्टी टूल बार

  • सेल्फ प्रोपेल्ड हाई क्लीयरेंस बूम स्प्रेयर

  • चाफ कटर विद लोडर

  • ट्रैक्टर चालित साइलेज पैकिंग मशीन (1400-1500 किग्रा./प्रति घंटा)

  • बैटरी चालित खाद छिड़काव यंत्र

  • बैरिक्ट मेकिंग मशीन (1500-1000 किग्रा./ प्रति घंटा क्षमता/पैलेट मशीन)

  • ट्रैक्टर चालित खाद छिड़काव यंत्र

  • ट्रैक्टर चालित हाईड्रोलिक प्रैस स्ट्रा बेलर

  • एमबी प्लाऊ

  • सब सायलर मशीन

  • मल्टीक्रॉप बेड प्लास्टर/रेज्ड बेड प्लांटर

  • सेल्फ प्रोपलड धान रोपाई मशीन

  • ट्रैक्टर चालित मशीन ग्रेन क्लीनर कम ग्रेडर/बिनोईंग फन

  • ट्रैक्टर चालित रीपर कम बाइंडर मशीन

  • मिलेट मशीन/मिलेट मिल

  • मक्का थ्रेसर (ट्रैक्टर चालित) मक्का शेलर

  • न्यूमेटिक प्लांटर मशीन (ट्रैक्टर चालित)

  • ऑयल एक्सपेलर मशीन

  • शुगरकेन कटर मशीन

  • मोबाइल कॉटन थ्रैडर (ट्रैक्टर चालित)

  • लोडर/डोजर (ट्रैक्टर चालित)

  • काऊ डंग वैरिक्ट मशीन

  • काऊ डंग डीवाटरिंग मशीन

  • पैडी मोबाइल ड्रायर लेजर लैड लेवलर मशीन

  • कॉटन सीड ड्रील

  • ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप

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योजना की पात्रता एवं जरूरी दस्तावेज

आवेदन करने वाला किसान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए. किसान के पास खेती की जमीन होनी चाहिए व खेत के कागज उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम होने चाहिए.
एक परिवार पहचान पत्र पर केवल एक ही व्यक्ति लाभ ले सकता है. ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों अथवा मशीनों के लिए किसान के नाम वैध ट्रैक्टर की आरसी होनी चाहिए. लेजर लैंड लेवलर मशीन पर अनुदान हेतु आपके पास 35 बीएचपी से ऊपर का ट्रैक्टर होना चाहिए. योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. जिसमें आवेदन करने वाले किसान का परिवार पहचान-पत्र, आधार कार्ड पैन कार्ड, वोटर कार्ड, वैलिड आरसी बुक, पटवारी की रिपोर्ट, बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक की कॉपी जैसे दस्तावेज शामिल हैं.

सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा के किसानों को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आरक्षित श्रेणी जैसे- लघु अथवा सीमांत किसान एवं अनुसूचित जाति हेतु प्रमाण-पत्र अपलोड करना जरूरी है. इसके अलावा स्वयं घोषणा पत्र कि मैंने वही मशीन पिछले तीन सालों में अनुदान पर नहीं ली है तथा साथ ही फसल अवशेष नहीं जलाने के बारे में शपथ लेनी होगी. कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसानों का चयन प्राप्त आवेदनों एवं निधारित लक्ष्यों के अनुसार ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से होगा. चयनित किसान विभाग द्वारा सूचीबद्ध निर्माताओं अथवा डीलरों से आपसी मोल-भाव करके अपनी पसंद के डीलर से कृषि मशीन की खरीद कर सकेंगे.

खरीदी गई मशीन का भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान की राशि किसान के खाते में ट्रांसफर की जाएगी. योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा किसान इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट https://www.agriharyana.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं.

English Summary: Krishi Yantra Anudan Yojana 50 percent subsidy on Agricultural equipment apply before this date to avail the benefits
Published on: 05 January 2024, 12:11 IST

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