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Updated on: 20 December, 2022 12:00 AM IST
ट्रैक्टर रीपर पर मिल रही 50 फीसदी सब्सिडी

कृषि क्षेत्र में किसानों को श्रम बल की बहुत आवश्यकता होती है. जिसके लिए या तो वह मजदूरों की मदद लेते हैं या फिर किराए पर मशीन लेते हैं. किसानों की जरूरतों को देखते हुए कई कृषि उपकरणों को ईजाद किया गया है, ताकि खेती में किसानों का काम आसान हो पाए. कुछ कृषि उपकरण महंगे होने के चलते आर्थिक रूप से कमजोर किसान की पहुंच से बाहर हो जाते हैं. 

जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन्हीं में से एक बिहार सरकार द्वारा खेती में उपयोग होने वाले 90 उपकरणों पर 50 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है.

31 दिसंबर तक करें आवेदन

बिहार राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत ट्रैक्टर से चलने वाले रीपर पर 50 फीसदी की छूट दी जा रही है. ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को 31 दिसंबर 2022 से पहले आवेदन करना होगा.

कृषि यांत्रिकरण योजना

बिहार के किसानों की सहायता के लिए राज्य सरकार कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत ट्रैक्टर चालित रीपर पर सब्सिडी दी जा रही है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है. इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दिया जा रहा है. जिसमें सामान्य वर्ग के किसानों को टैक्टर रीपर की खरीदी पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें अधिकतम राशि 25 हजार रुपए है. तो वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के किसानों के लिए भी 50 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें अधितकम 30 हजार रुपए की राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी.

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कृषि यांत्रिकरण योजना में कैसे करें आवेदन

कृषि यंत्रिकरण योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाना होगा. बता दें कि इस योजना का लाभ केवल बिहार के मूल किसानों को दिया जाएगा.

  • बिहार सरकार की कृषि यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर OFMAS  के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

  • इसके अलावा किसान बिहार के नजदीकी जिले कृषि विभाग कार्यालय में जाकर संपर्क तक सकते हैं.

English Summary: Government is giving 50% subsidy on purchase of tractor reaper
Published on: 20 December 2022, 03:40 IST

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