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Updated on: 15 February, 2025 12:00 AM IST
अब खेती होगी और आसान! सिंचाई पाइप लाइन पर 60% तक अनुदान पाने का मौका

Farmer Scheme 2025: किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने सिंचाई पाइप लाइन पर अनुदान की योजना शुरू की है, जिससे जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था में सुधार होगा. इस योजना के तहत किसान ट्यूबवेल या कुएं से अपने खेतों तक पाइप लाइन के माध्यम से पानी पहुंचा सकते हैं, जिससे 20-25% तक जल की बचत होगी. कृषि विभाग के अनुसार, यह योजना सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देगी और किसानों की उत्पादन लागत भी कम करेगी और कृषि क्षेत्र में जल प्रबंधन को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है.

बता दें कि राज्य सरकार की इस स्कीम के तहत किसानों को 60 प्रतिशत तक अनुदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी. ध्यान रहे कि यह योजना चालू वित्तीय वर्ष तक मान्य है. ऐसे में आइए आज के इस आर्टिकल में हम सिंचाई पाइप लाइन पर मिलने वाले अनुदान के बारे में विस्तार से जानते हैं...

सिंचाई पाइप लाइन पर अनुदान की राशि

  • लघु एवं सीमांत किसान: 60% अनुदान या अधिकतम ₹18,000/- (जो भी कम हो).
  • अन्य किसान: 50% अनुदान या अधिकतम ₹15,000/- (जो भी कम हो).

अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां

  • पाइप लाइन की खरीद कृषि विभाग से स्वीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरकों से ही करनी होगी.
  • स्वीकृति मिलने पर मोबाइल पर सूचना भेजी जाएगी.
  • खरीद के बाद विभागीय सत्यापन किया जाएगा.
  • अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा होगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

  • किसान के पास स्वामित्व वाली कृषि योग्य भूमि हो.
  • कुएं पर डीजल/इलेक्ट्रिक/ट्रैक्टर पंप सेट होना आवश्यक.
  • यदि सामूहिक कुंआ है और अलग-अलग किसान पाइप लाइन पर अनुदान लेना चाहते हैं, तो सभी को अलग-अलग भूमि स्वामित्व दिखाना अनिवार्य होगा.

सब्सिडी के लिए ऐसे करें आवेदन?

  • किसान "राज किसान साथी" पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं.
  • नजदीकी ई-मित्र केंद्र से भी आवेदन किया जा सकता है.
  • आवेदन जमा करने पर ऑनलाइन रसीद मिलेगी.
  • आवेदन के समय आधार/जनाधार कार्ड और जमाबंदी की प्रति (छह माह से अधिक पुरानी न हो) अनिवार्य है.
English Summary: Golden opportunity for farmers irrigation pipeline 60 percent subsidy apply process
Published on: 15 February 2025, 02:13 IST

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