उन्नत तरीके से खेती करने के साथ फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए उन्नत किस्म की बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा तथा पानी की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ समय पर कृषि कार्य करने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का होना बहुत जरुरी है. इससे न केवल कृषि विकास दर को गति मिलता है. बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती भी मिलता है. आज के दौर में जुताई, बुवाई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई एवं भंडारण आदि कृषि कार्य आधुनिक कृषि यंत्रों से करना ही संभव है.
ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार समय - समय पर अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत किसानों को उनकी कैटेगरी के मुताबिक सब्सिडी उपलब्ध कराती रहती है जो आधुनिक कृषि औजार को खरीदने में असमर्थ हैं. अब इसी कड़ी में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा किसानों को 73 कृषि उपकरण पर 50 फीसद तक सब्सिडी पर मुहैया करवाए जाएंगे. इसके लिए किसान हरियाणा की कृषि विभाग की वेबसाइट http://agriharyana.gov.in पर 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
हिसार जिला उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 'समैम' योजना के तहत कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को 20 डीएसआर, 15 मल्टी क्रॉप प्लांटर, 2 रिपर बाइंडर, 2 पैडी ट्रांसप्लांटर, 2 स्ट्रा बेलर, 2 हे-रेक, 8 पीटीओ एचपी या अधिक क्षमता के 30 ट्रैक्टर किसानों को अनुदान पर मुहैया करवाए जाएंगे. इन उपकरणों पर जहां सामान्य वर्ग को 40 फीसद सब्सिडी दिया जाएगा, वहीं अनुसूचित जाति (ST ), जनजाति (SC ), महिला किसान, लघु व सीमांत किसानों को 50 फीसद सब्सिडी दिया जाएगा.
गौरतलब है कि अब हरियाणा सरकार ने 5 एकड़ से कम जोत वाले किसानों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा की नई योजना दी है. इस योजना के तहत राज्य में 15,000 रूपये से कम मासिक आय वाले परिवारों अथवा श्रमिकों के परिवारों को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा. सबसे अहम बात यह है कि इस योजना को 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना से परे रखा गया है. इस योजना का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी.