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Updated on: 24 August, 2021 12:00 AM IST
Farm Machinery Subsidy

खेती-बाड़ी के लिए कृषि यंत्र एक ऐसा साधन है, जिसके जरिए तमाम कृषि कार्य बहुत ही आसानी से पूर्ण किए जा सकते हैं. मगर कई किसान आर्थिक तंगी की वजह से कृषि यंत्र नहीं खरीद पाते हैं, इसलिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर सब्सिडी से जुड़ी कई योजनाएं संचालित कर रही हैं.

इन योजनाओं का लाभ उठाकर किसान आसानी से सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीद सकते हैं. इसी क्रम में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के किसानों को विभाग द्वारा 160 कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) और 500 व्यक्तिगत कृषि यंत्र प्रदान किए जाएंगे.

कृषि यंत्रों पर 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी (50 to 80 percent subsidy on agricultural machinery)

विभाग द्वारा व्यक्तिगत कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी, तो वहीं सीएचसी के कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी. इनमें से सामान्य वर्ग के किसानों को 100 सीएचसी और 330 व्यक्तिगत कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा, अनुसूचित जाति के किसानों को 60 सीएचएसी और 170 व्यक्तिगत किसानों को सब्सिडी देने का लक्ष्य तय किया है.

कृषि यंत्रों पर जमा करना है शुल्क  (Fee to be deposited on agricultural machinery)

ध्यान रहे कि किसान भाईयों को आवेदन करते समय ढाई लाख रुपए से कम कीमत के कृषि यंत्रों पर 2500 रुपए जमा करने होंगे. इससे अधिक कीमत के कृषि यंत्रों के लिए 5 हजार रुपए का शुल्क जमा करना होगा. बता दें कि यह आवेदन शुल्क चयन के उपरांत आवेदक को वापस कर दिया जाएगा.

सब्सिडी पर मिलने वाली कृषि यंत्र  (Subsidized Agricultural Machinery)          

इस योजना के तहत किसानों को सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, जीरो टिल ड्रील मशीन, मल्चर, शर्ब मास्टर, रोटरी स्लेशर, पैडी स्ट्रा चोपर, सुपर सीडर, बेलर, रिवर्सिबल एमबी प्लो और रेक व काप रीपर पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी.

15 लाख रुपए तक के उपकरणों पर मिलेगी सब्सिडी (Subsidy will be available on equipment up to Rs 15 lakh)

विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि सीएचसी के 3 से 5 कृषि यंत्र लिए जा सकते हैं. इस पर विभाग द्वारा 15 लाख रुपए तक की कीमत के कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी.

सब्सिडी के लिए आवेदन की तारीख (Application date for subsidy)

कृषि यंत्रों पर लाभ उठाने के लिए पात्र किसान 7 सितंबर से पहले-पहले आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रहे कि जिन किसानों ने पिछले 2 साल की अवधि में योजना का लाभ लिया है, वह किसान इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं. इसके लिए किसानों को 7 सितंबर तक विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना है.

सब्सिडी के लिए चयन प्रक्रिया (Selection Process for Subsidy)

अगर तय कृषि यंत्रों से अधिक आवेदन पहुंचते हैं, तो किसानों का चयन ड्रा के जरिए किया जाएगा. यह ड्रा जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की निगरानी में करवाए जाएगा.

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने से लाभ (Benefits of subsidizing agricultural machinery)

जब फसली अवशेषों को आग के हवाले किया जाता है, तो इससे प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है.

जानकारी के लिए बता दें कि हर साल विभाग द्वारा किसानों को फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने के लिए कृषि यंत्रों पर लाखों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है. इस तरह किसान कृषि यंत्रों की मदद से फसली अवशेषों को खेत की मिट्टी में ही मिला सकते हैं.

English Summary: farmers of kurukshetra are getting 50 to 80 percent subsidy on buying agricultural machinery
Published on: 24 August 2021, 01:20 IST

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