Subsidy Scheme: किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर कई तरह की स्कीमों को शुरू करती रहती है. इसी क्रम में हरियाणा सरकार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. दरअसल, राज्य सरकार ने खजूर की खेती को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है. सरकार की ओर से एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत खजूर की खेती/ Khajoor ki Kheti को अपनाने वाले किसानों को 1.60 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.
आइए हरियाणा सरकार की इस बेहतरीन पहल से जुड़ी हर एक डिटेल यहां विस्तार से जानते हैं ताकि किसान सरकार से इस सुविधा का लाभ उठा सके.
कम पानी में अधिक मुनाफा
खजूर की खेती/ Date Palm Cultivation कम पानी और कम लागत में की जा सकती है, जो विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए लाभकारी है जहां सिंचाई की सुविधा सीमित है. यही वजह है कि सरकार ने दक्षिण हरियाणा के जिलों में इस योजना को प्राथमिकता दी है.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए मिलेगा लाभ
राज्य सरकार की योजना के मुताबिक, किसानों को सब्सिडी की राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के तहत उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी. इससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी. इसके अलावा, खजूर की खेती करने वाले किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) और बागवानी विभाग की ओर से तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. इसमें मिट्टी की जांच, पौधों का चयन, सिंचाई प्रणाली और देखरेख की आधुनिक तकनीकों की जानकारी शामिल है.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जमीन के कागजात
- बैंक खाता विवरण
- खजूर की खेती की प्रस्तावित योजना
सब्सिडी पाने के लिए ऐसे करें आवेदन?
ऑफलाइन आवेदन:
- अपने नजदीकी बागवानी विभाग कार्यालय जाएं.
- योजना से जुड़ी जानकारी और फॉर्म प्राप्त करें.
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरकर जमा करें.
ऑनलाइन आवेदन:
- हरियाणा सरकार बागवानी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://hortharyana.gov.in पर जाएं.
- “खजूर की खेती पर सब्सिडी योजना” लिंक पर क्लिक करें.
- ऑनलाइन फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें.
- आवेदन के बाद पावती संख्या प्राप्त होगी जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.