अगर आप भी कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं लेकिन पैसे को लेकर परेशान हैं तो आपको इस योजना का लाभ लेना चाहिए. बिहार सरकार प्रदेश लोगों को प्रोत्साहित कर रही है जो खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं. सरकार इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोगों की आर्थिक मदद करेगी. अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 30 सितंबर 2023 से पहले इस योजना में अपना नाम पंजीकृत कराना होगा. सरकार इस योजना में बिना किसी ब्याज के लोगों को लोन सुविधा उपलब्ध कराएगी. जिसका लाभ पंजीकृत लाभार्थी नए बिजनेस की शुरुआत के लिए कर सकेंगे.
कैसे मिलेगा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए बिहार सरकार 8000 आवेदनों का चयन करेगी. सरकार इन आवेदनों को जिले के अनुसार निर्धारित सीटों पर आवंटित करेगी. जिनके आधार पर अभ्यर्थियों को लोन का लाभ मिलेगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको बिहार राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है.
7 सालों में चुकाना होगा लोन
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार राज्य के स्थाई युवाओं के साथ में महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने में यह योजना कारगर साबित होगी. सरकार इस योजना के तहत 10 लाख रुपये का लोन प्रदान करेगी जिसे लाभार्थी को कुल 7 सालों में चुकाना होगा. इस प्रक्रिया में सरकार 10 लाख की धनराशि में 5 लाख रुपये की सब्सिडी देगी. बाकि बचे हुए 5 लाख रुपये सरकार शून्य प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराएगी. सरकार इस लोन को एक सकारात्मक पहल मानते हुए प्रदेश में नए उद्यमों के विकास पर जोर दे रही है. सरकार इस लोन के माध्यम से नए उद्यमियों को आर्थिक सहायता के साथ में प्रोत्साहन प्रदान करेगी. जिससे युवाओं को नई दिशा में बढ़ने के अवसर मिल सकें.
योजना के लिए कौन होंगे पात्र
बिहार सरकार इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के साथ अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं में महिला एवं पुरुष उद्यमियों को प्रदान करेगी. इस योजना में केवल इस वर्ग में आने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे. यदि अन्य वर्गों के अभ्यर्थी इस वर्ग में आवेदन करते भी हैं तो वह मान्य नहीं होंगे. सरकार ने इस योजना के लिए बजट की घोषणा भी कर दी है.
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वर्तमान में सरकार ने योजना के लिए 2155 करोड़ रुपये का बजट जारी किया हुआ है. अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 30 सितंबर से पहले आपको आवेदन करना होगा. अगर आप इससे सम्बंधित अधिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अधिकारिक वेबसाईट https://udyami.bihar.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं.