आज जीवन बहुत अनिश्चित हो गया है और ऐसे माहौल में अपने भविष्य को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है. रिटायरमेंट की प्लानिंग भी बहुत सुव्यवस्थित तरीके से की जानी चाहिए.
इससे बुढ़ापे में होने वाले आकस्मिक खर्चों को भी आसानी से हैंडल किया जा सकता है. बुढ़ापे के लिए सुरक्षित विकल्प ढूंढ रहे लोगों के लिए सरकार की अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yoajna) बहुत ही शानदार विकल्प(option) है. इस योजना के क्रियान्वित पीएफआरडीए द्वारा की जाती है.
कौन ले सकता है योजना में भाग
इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर की गई थी. उस समय यही योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए आरंभ की गई थी, लेकिन अब 18 से 40 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें निवेश करने को स्वतंत्र है.
भारत सरकार की है यह योजना
इस योजना के अंतर्गत पेंशन से जुड़े सभी फायदों के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है. इस योजना में शामिल होने के लिए काफी आसान प्रावधान हैं. बैंक अकाउंट होल्डर या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट रखने वाले व्यक्ति इसमें आसानी से निवेश कर सकते हैं .60 साल की आयु पूरी करने के बाद जमाकर्ता को पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाती है.
क्या है Atal Pension Yojana
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत निवेश उम्र पर निर्भर करता है. इस योजना के अंतर्गत क्रमश: 2000 रुपये, 3000 रुपये,4000 रुपये और अधिकतम 5000 रुपये की मंथली पेंशन प्राप्त हो सकती है.
कैसे होगा रजिस्ट्रेशन
यदि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आपके पास सेविंग अकाउंट होना जरूरी है. आधार नंबर और मोबाइल नंबर होना भी बहुत आवश्यक है. ध्यान रखें आपके पास इस योजना का केवल एक ही अकाउंट हो सकता है.
कैसे प्राप्त करें इसका लाभ
इस योजना के अंतर्गत आप जितनी कम आयु में निवेश करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा. यदि कोई व्यक्ति बालिग होते ही अटल पेंशन योजना से जुड़ जाता है, तो उसे 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये प्रति माह पेंशन पाने के लिए मात्र 210 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे.
टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा
इस योजना में निवेश करने वाले नागरिकों को इनकम टैक्स एक्ट 80 सी के तहत 100000 रुपये तक का टैक्स लाभ भी मिलता है. इसमें से टैक्सेबल इनकम को घटा दिया जाता है. कुछ विशेष मामलों में 50000 रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है. हम कह सकते हैं कि इस योजना में 200000 रुपये तक का डिडक्शन मिल जाता है.
60 साल की आयु से पहले मृत्यु होने पर क्या है प्रावधान
ऐसा प्रावधान है कि 60 साल से पहले ही योजना से जुड़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उसकी पत्नी / पति इस योजना में पैसे जमा करना जारी रख सकते हैं और 60 साल के बाद हर महीने पेंशन पा सकते हैं.
एक आसान विकल्प यह भी है कि उस व्यक्ति की पत्नी अपने पति की मौत के बाद एकमुश्त रकम का दावा कर सकती है. यदि पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो एक मुश्त रकम उनके नॉमिनी को देने का प्रावधान है.