Chhat Par Bagwani Yojana: बिहार में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण खेती योग्य जमीन कम होती जा रही है, जिससे ताजी सब्जियों और फलों की उपलब्धता पर असर पड़ा है. इस समस्या को हल करने के लिए बिहार सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसे ‘छत पर बागवानी योजना’ नाम दिया गया है. यह योजना खासतौर पर बिहार की राजधानी पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के निवासियों के लिए चलाई जा रही है. इसके तहत लोगों को अपनी छत पर जैविक सब्जी और फल उगाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी.
योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी
इस योजना के अंतर्गत सरकार दो तरह की सब्सिडी प्रदान कर रही है—फार्मिंग बेड और गमला योजना.
फार्मिंग बेड योजना:
- जिन लोगों के पास अपनी छत पर कम से कम 300 वर्ग फीट की खाली जगह है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
- प्रति इकाई (300 वर्ग फीट) के लिए 48,574 रुपये की लागत पर 75% यानी 36,430 रुपये की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी.
- लाभार्थी को शेष लगभग 12,000 रुपये खुद खर्च करने होंगे.
गमला योजना:
- इस योजना के तहत छोटे स्तर पर छत पर बागवानी करने के लिए गमलों की व्यवस्था की जाएगी.
- प्रति इकाई लागत 8,975 रुपये है, जिसमें 75% यानी 6,731 रुपये की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी.
- लाभार्थी को केवल 2,200 रुपये ही खर्च करने होंगे.
इन पौधों को उगाने की मिलेगी अनुमति
बिहार सरकार इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के सब्जी, फल और औषधीय पौधों की बागवानी को बढ़ावा दे रही है.
- सब्जियां: बैंगन, मिर्च, गोभी, गाजर, मूली, भिंडी, पत्तेदार सब्जियां और कद्दू आदि.
- फल: अमरूद, नींबू, पपीता, आम, अनार और अंजीर.
- औषधीय पौधे: घृतकुमारी (एलोवेरा), करी पत्ता, वसाका, लेमन ग्रास और अश्वगंधा.
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया
अगर आप भी बिहार में रहते हैं और अपनी छत पर बागवानी करने के इच्छुक हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकते हैं:
- सबसे पहले बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ जाएं.
- होम पेज पर ‘योजना’ का विकल्प चुनें.
- ‘छत पर बागवानी योजना’ पर क्लिक करें.
- इसके बाद ‘सब्सिडी के लिए आवेदन करें’ विकल्प चुनें.
- आवेदन पत्र खुलने के बाद सभी जरूरी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें.
- फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
योजना से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी
अगर आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो अपने जिले के कृषि या बागवानी विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध है.