केंद्र व राज्य सरकार की ओर से आमलोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अकसर कुछ न कुछ योजनाएं लाया जाता है। अब अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार एक से पांच हजार रुपए देने की बात कर रही है. इस योजना का लाभ उठाकर युवा अभी से ही अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकते है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 18-40 साल होना अनिवार्य है. बता दे कि सरकार द्वारा इस योजना में उम्र और पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने को लेकर अभी तक कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, अगर स्वीकृत मिल जाती है, तो इस योजना का लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या में काफी वृद्धि देखने मिल सकती है.
इस योजना का मुख्य मकसद हर तबके के लोगों को पेंशन के दायरे में लाना है. जिससे इस स्कीम के अंतर्गत आवेदक के खाते में रिटायरमेंट होने के बाद हर माह 1,000 से 5,000 रुपए पेंशन के रूप में मिल सके. इसमें आवेदक को 6 माह में 1,239 रुपए निवेश करने होंगे. जिससे रिटायर (60 साल) होने के बाद आवेदक को आजीवन 5,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी और 60,000 रुपए सालाना पेंशन मिलेगी.
आप इस योजना के लिए 3 तरीकों से निवेश कर सकते है. जैसे - मासिक निवेश, तिमाही निवेश (3 माह )या फिर छमाही निवेश(6 माह ). ऐसे में आवेदक को सिर्फ मासिक 210 रुपए देने होंगे। अगर आप 18 साल की उम्र में इस योजना के लिए आवेदन करते है, तो आपको अधिकतम 5 हजार रुपए मासिक पेंशन प्राप्त होगी. जिसके लिए आपको हर माह 210 रुपए निवेश करने होंगे. अगर आप तीन माह वाला ऑप्शन चुनते है, तो 626 रुपए निवेश करने होंगे और अगर आप छह माह वाला चुनते है तो आपको 1,239 रुपए देने होंगे. इसमें आप मासिक 1,000 रुपए पेंशन के लिए 18 साल की उम्र से माह के 42 रुपए जमा करवाने होंगे. जिसका कुल 42 साल तक निवेश लगभग 1.04 लाख रुपए होगा. इस स्कीम द्वारा आप 84 रुपए मासिक यानि एक दिन के 3 रुपए निवेश कर आप साल का 24,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं.
महत्वपूर्ण जानकारी
इस योजना में अगर आप निवेश करते हो तो आपको कुल 42 साल तक पैसे जमा करवाने होंगे। जो कि 42 साल के बाद 1.04 लाख रुपए होगा.
जिसमें आपको 60 साल के बाद हर माह 5 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे।
इस योजना में इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD के अंतर्गत आपको टैक्स छूट का फायदा भी मिलेगा.
इसमें आप एक सदस्य के नाम से केवल 1 ही अकाउंट खुलावा सकते हो.
इस स्कीम के तहत शुरुआत के 5 साल सरकार की तरफ से भी योगदान राशि प्रदान की जाएगी.
अगर निवेशक की 60 साल से पहले या फिर बाद में मौत हो जाती है, तो ये पेंशन की पूरी राशि उसकी पत्नी को मिलेगी.
अगर किसी कारणवश निवेशक या फिर उसकी पत्नी दोनों की मौत हो जाती है,तो इस पेंशन का हकदार नॉमिनी होगा.