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Tractor Subsidy: मिनी ट्रैक्टर पर महिला किसानों को 90 फीसदी सब्सिडी दे रही है सराकर, जानें कैसे करें आवेदन

Tractor Subsidy: अगर आप भी एक महिला किसान हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. महाराष्ट्र सरकार महिला किसानों को मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 90 फीसदी सब्सिडी प्रदान कर रही है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

बृजेश  चौहान
बृजेश चौहान
मिनी ट्रैक्टर पर महिला किसानों को 90 फीसदी सब्सिडी दे रही है सराकर
मिनी ट्रैक्टर पर महिला किसानों को 90 फीसदी सब्सिडी दे रही है सराकर

Tractor Subsidy: महिला किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार महिला किसानों को 90 फीसदी सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर दे रही है. ऐसे में अगर आप भी एक महिला किसान हैं, तो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं. आपको बता दें कि मिनी ट्रैक्टर पर ये सब्सिडी महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी जा रही है. महाराष्ट्र के समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ये कदम उठाया है. इस योजना के तहत इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरण खरीदने के लिए 3 लाख 15 हजार की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. इसके लिए समूह को 10 प्रतिशत हिस्सा यानी 35 हजार रुपये देने होंगे.

राज्य में अधिकांश किसान गरीबी रेखा से नीचे हैं और इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है. इन किसानों को बीज, खाद और अन्य आवश्यक आइटम के लिए पैसों की जरूरत होती है. जिसके लिए वे कर्ज लेते हैं और पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं. इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के स्वयं सहायता समूहों को 90% सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक कल्टीवेटर या रोटावेटर और ट्रेलर प्रदान किए जा रहे हैं. इस योजना के जरिए, स्वयं सहायता समूहों को मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरण खरीदने में बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त होगी.

पूरी करनी होंगी ये शर्तें

मिनी ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को कुछ शर्तें पूरी करनी होगी, जो इस प्रकार है.

  • अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध स्वयं सहायता समूह के सदस्य महाराष्ट्र राज्य के निवासी होने चाहिए.

  • स्वयं सहायता समूह के कम से कम 80% सदस्य अनुसूचित जाति या नव-बौद्ध समूह के होने चाहिए.

  • उसके अध्यक्ष और सचिव अनुसूचित जाति वर्ग के होने चाहिए.

  • ट्रैक्टर और उसके सामान की खरीद पर 3.15 लाख रुपये की सब्सिडी अप्रूव्ड होगी.

  • निर्धारित लक्ष्य से अधिक वित्तीय आवेदन प्राप्त होने पर स्व-सहायता समूहों का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा.

ऐसे होगा लाभार्थी का चयन

सबसे पहले स्वयं सहायता समूह या लाभार्थी सदस्य के सभी सही विवरण भरकर आवेदन पत्र विभाग में ऑनलाइन जमा करना होगा. यदि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन वैध है तो इस आवेदन का सारांश प्रिंट सभी सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रमाणित कर ऑनलाइन जमा करना होगा. इसके बाद सभी वैध आवेदनों में से लॉटरी द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाएगा. लाभार्थियों द्वारा खरीदी गई सामग्री एवं वाहनों की रसीद ऑनलाइन जमा करना. प्रस्तुत चालान में विक्रेता के जीएसटी नंबर, रसीद संख्या और आइटम संख्या आदि का विस्तृत विवरण होना चाहिए. मूल क्रय रसीद के साथ सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में अवश्य जमा कराएं. लाभार्थियों द्वारा खरीदे गए वाहनों के लिए आरटीओ के माध्यम से वाहन लाइसेंस ऑनलाइन जमा करना होगा. वाहन लाइसेंस की मूल प्रति सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है.

सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज

सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जरूरी हैं. इनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, रिजिडेंटिअल प्रूफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट डिटेल्स, सेल्फ-सर्टिफिकेशन प्रूफ जैसे दस्तावेज शामिल हैं.

कैसे करें आवेदन

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको https://mini.mahasamajkalyan.in और https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr पर आवेदन करना होगा. योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के वेबसाइट पर विजिट करें या जिले के सहायक आयुक्त समाज कल्याण से संपर्क करें.

English Summary: Maharashtra government giving 90 percent subsidy on mini tractor for women self groups Published on: 08 March 2024, 12:54 IST

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