भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ऋण समाधान योजना लेकर आई है. जिसके तहत बैंक अपने बकायादारों को ऋण में 90 फीसद तक की छूट दे रही है. बता दें कि इसके लिए बकायदारों को 31 जनवरी 2020 से पहले ऋण की 10 राशि प्रतिशत चुकाना पड़ेगी. ख़बरों के अनुसार, लोन बकायादार 31 जनवरी तक एक मुश्त समाधान स्कीम का लाभ ले सकते हैं. तो आइये जानते हैं क्या है एसबीआई की ऋण समाधान योजना.
कौन-से लोन पर मिलेगी छूट
ख़बरों के अनुसार, एसबीआई ऋण समाधान योजना के अंतर्गत कृषि, व्यवसाय पर लिए गए लोन पर छूट मिलेगी. हालांकि होम लोन पर यह छूट नहीं दी जाएगी. इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बैंक डिफॉल्टर आवेदन के साथ कुल बकाये (मूलधन और ब्याज) की 10 फीसद राशि जमा करना होगी. यदि आप एनपीए खाता सम्बंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं.
इन लोगों को मिलेगा लाभ
एसबीआई के सहायक प्रबंधक श्रीनिवासन प्रसाद राव का कहना हैं कि जो लोन अकाउंट 31 दिसंबर 2019 या उससे पूर्व एनपीए में वर्गीकृत हो चुका हो और जिन लोन खातों पर कुल बकाया 20 लाख रुपए तक है वे इस छूट के पात्र होंगे. इस योजना के मुताबिक पुराने बकायादारों पर 15 से 90 फीसद तक छूट देकर शेष राशि एक मुश्त नकद जमा करके खाते बंद कर दिए जाएंगे.
कहां करें संपर्क
राव ने आगे बताया कि पुराने अवधि पार कर्ज से छुटकारा पाने का यह अच्छा मौका है. ऐसे में सभी पुराने एनपीए कर्जदारों से अपील की जाती है कि वे ऋण समाधान योजना में शीघ्र अकाउंट बंद कर ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र पा सकते हैं. इसके लिए इस स्कीम का फायदा लेने तथा अधिक जानकारी के लिए अपनी होम शाखा या फिर स्टेट बैंक की नजदीकी शाखा में संपर्क करें