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Updated on: 14 August, 2020 1:09 PM IST

खेतीबाड़ी में कृषि मशीनरी का एक प्रमुख स्थान है. इनके उपयोग से किसान श्रम और लागत की अच्छी बचत कर सकते हैं. बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते कुछ समय में केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवीआर) 1989 के कई नियमों में बदलाव किए हैं. ऐसे में एक बार फिर नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रह है. दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मशीनरी और निर्माण उपकरण वाहनों के लिए अलग उत्सर्जन नियमों पर नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट जारी किया गया है. इस ड्राफ्ट के मुताबिक उत्सर्जन नियम और इसकी नामावली को बदला जाएगा.

जानकारी के लिए बता दें कि देश की सड़कों पर चलने वाली गाड़ी या मशीनरी का एक उत्सर्जन मानक होता है, जिसे सरकार तय करती है. इसका उद्देश्य है कि वाहनों द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके.

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हाल ही में देशभर में बीएस 6 उत्सर्जन मानक लागू किया गया है. इसके बाद सरकार की तरफ से कृषि मशीनरी (ट्रैक्टर, पावर टिलर और कम्बाइंड हार्वेस्टर) और निर्माण उपकरण वाहनों के लिए अलग उत्सर्जन नियम का प्रस्ताव रखा गया है. इतना ही नहीं, कृषि ट्रैक्टरों और अन्य उपकरणों के लिए उत्सर्जन नियमों की नामावली को बदलने का प्रस्ताव रखा गया है. हालांकि, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से संबंधित लोगों और आम जनता से नाम के लिए सुझाव मांगे गए हैं.

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English Summary: The Modi government is about to change the rules of many machines, including tractors
Published on: 14 August 2020, 01:16 PM IST

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