केंद्र सरकार ने बीज डीलरों (Seed Dealers) को राहत देने के लिए एक बड़ी राहत दी है, जिससे बीज डीलरों औऱ किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. दरअसल, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Agriculture Ministry) ने डीलरों के लाइसेंस की समय-सीमा को बढ़ा दिया गया है. यह समय-सीमा सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है. बीज डीलरों के लिए सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है. बता दें कि किसानों को फसल की बुवाई के लिए बीजों की कमी न पड़े, इसलिए बीज डीलरों के लाइसेंस (Seed license) के रिन्यूअल को राहत दी गई है. इसका असर किसानों और बीज विक्रेताओं पर पड़ेगा.
आवश्यक है बीज लाइसेंस
अगर किसान बीज बेचते हैं, तो इसके लिए कृषि विभाग द्वारा बीज लाइसेंस (Seed License) जारी किया जाता है. इसके लिए एक तय फीस जमा करनी होती है. इसके बाद लगभग 1 महीने में लाइसेंस बनकर तैयार हो जाता है. इसके जारी होने के बाद दुकानदार बीजों की बिक्री कर सकता है.
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कितने साल के जारी होता है लाइसेंस
बीज लाइसेंस 3 साल के लिए जारी किया जाता है. इसके बाद बीज विक्रेताओं को अपना लाइसेंस रिन्यू (Seed License Renewal) करवाना पड़ता है. इसके लिए भी एक तय फीस जमा करनी पड़ती है.
जानकारी के लिए बता दें कि सरकार बीजों को लेकर समय-समय पर जागरुकता अभियान चलाती है. इसके तहत किसानों को सलाह दी जाती है कि कृषि विभाग द्वारा जारी लाइसेंसधारी दुकान से ही बीज खरीदें. इसके साथ ही हमेशा बीज कृषि वैज्ञानिक से खरीदें. इसके अलावा बीज खरीदते समय दुकानदार से पक्की रसीद जरूर लें. बीज के पैकेट को अच्छी तरह से देख लें. इसके पैकेजिंग डेट भी जांच देख लें कि बीज की एक्सपायरी डेट तो नहीं आ गई है. अगर बीज की गुणवत्ता खराब लगती है, तो तुरंत कृषि अधिकारी से संपर्क करना चाहिए.
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