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Updated on: 2 July, 2020 5:13 PM IST

आज के समय में सरकार ने अपना व्यवसाय शुरू करना बहुत आसान बना दिया है. इस क्षेत्र में सरकार द्वारा भी लगातार जोर दिया जा है, ताकि हर व्यक्ति अपनी कंपनी आसानी से खोल सके. दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी खोलने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इन नए नियमों के मुताबिक, अब खुद की कंपनी खोलना बहुत आसान हो गया है. बता दें कि सरकार ने कंपनी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नए नियम जारी किए हैं, जो कि  1 जुलाई 2020 से लागू हो गए हैं.

दस्तावेजों की नहीं होगी ज़रूरत

सभी जानते हैं कि अभी तक अपनी खुद की कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए कई तरह के दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब व्यवसाय के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को इनकम टैक्स और जीएसटी सिस्टम से जोड़ दिया गया है. ऐसे में आपको किसी भी तरह के दस्तावेज भी जरूरत नहीं पड़ेगी.  अब सभी जानकारियों का वेरिफिकेशन पैन और जीएसटी पहचान संख्या यानी GSTIN से होगा.

नए नियम के मुताबिक...

आपको बता दें कि अब आधार नंबर के आधार पर ही किसी भी व्यवसाय को आसानी से शुरू किया जा सकता है. इसके लिए कोई दस्तावेज़ अपलोड नहीं करने होंगे. सरकार द्वारा जारी सर्कुलर में बताया गया है कि अब एमएसएमई इकाइयों को उद्यम के नाम से जाना जाएगा. इसके अलावा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की बात करें, तो अब इसे उद्यम पंजीकरण का नाम दिया गया है.

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एमएसएमई के लिए खास सुविधा

इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में एमएसएमई सेक्टर का खास ध्यान रखा गया है. एमएसएमई मंत्रालय की मानें, तो इससे उन उद्यमियों की मदद हो पाएगी, जो किसी कारणवश उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं. ऐसे में उन्हें जिला स्तर पर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए जिला उद्योग केंद्रों को जिम्मेदार बनाया गया है. जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी के पास वैलिड आधार नंबर नहीं हैं, तो वह इस सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम से संपर्क कर सकता है.

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English Summary: Rules for central government, Register business online without documents
Published on: 02 July 2020, 05:19 PM IST

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