Ration Card Penalty Alert: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर करने के लिए चलाए जा रहे गिवअप अभियान का आज अंतिम दिन है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो लोग 30 अप्रैल तक स्वेच्छा से योजना से नाम हटा लेंगे, उनसे किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं वसूली जाएगी. लेकिन 1 मई से पकड़े जाने पर सब्सिडी वाले अनाज की कीमत 27 रुपए प्रति किलो की दर से वसूली की जाएगी, साथ ही ब्याज भी जुड़कर देना होगा.
अब तक 17.63 लाख अपात्र हटे
गिवअप अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते अब तक 17 लाख 63 हजार से अधिक अपात्र लाभार्थी योजना से स्वेच्छा से बाहर हो चुके हैं. वहीं दूसरी ओर, 20 लाख 80 हजार से अधिक नए पात्र लोगों को राशन योजना में शामिल किया गया है. यह सरकार के इस कदम की सफलता और पारदर्शिता को दर्शाता है.
ये लोग योजना के लिए माने गए अपात्र
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित लोग NFSA योजना के तहत पात्र नहीं हैं:
- सरकारी, अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी
- जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है
- आयकरदाता
- पेंशनधारी
- निजी चौपहिया वाहन रखने वाले व्यक्ति
ऐसे लोगों से विभाग बार-बार अपील कर चुका है कि वे स्वयं योजना से नाम हटाएं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई से बचना संभव नहीं होगा.
वेतन से होगी सीधी वसूली
अब भी हजारों अपात्र लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक सूची से नाम नहीं हटाया है. विभाग ने इनकी सूची संबंधित कार्यालयों को भेज दी है. अब इनसे वसूली की रकम सीधे मासिक वेतन से काटे जाने की तैयारी है. इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार इस बार किसी भी प्रकार की लापरवाही को सहन नहीं करेगी.
जो खुद हटेगा, वही बचेगा
गिवअप अभियान अब अपने अंतिम चरण में है. सरकार का स्पष्ट संदेश है – “जो खुद हटेगा, वह बचेगा और जो पकड़ा जाएगा, उसे भुगतान करना पड़ेगा.” ऐसे में यदि आप इस योजना के अंतर्गत अपात्र हैं, तो आज ही नाम हटाकर संभावित पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं.