नौकरीपेशा वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की ख़बर आयी है. दरअसल, अब आप अपने पीएफ फंड (PF Fund) से ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल सकेंगे और इस पर किसी तरह का कोई टैक्स भी नहीं होगा.
75 प्रतिशत का तक निकाल सकते हैं पैसा (Money can be withdrawn up to 75 percent)
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी ईपीएफओ सदस्य (EPFO Holders) हैं वो अब 30 दिनों की बेरोजगारी के बाद पीएफ बैलेंस (PF Balance) का 75 प्रतिशत निकाल सकते हैं. ईपीएफओ सदस्यों को पीएफ बैलेंस का 75% निकालने की अनुमति है यदि वे एक महीने के लिए बेरोजगार (Unemployed Person) हैं.
पूरी राशि निकालने के भी हैं हक़दार (Are also entitled to withdraw the full amount)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों को अपने पीएफ खातों से 75 प्रतिशत तक बकाया राशि निकालने की अनुमति देने का फैसला किया है.
अगर वे एक महीने से अधिक समय से बेरोजगार हैं. मौजूदा नियमों के मुताबिक, EPFO सदस्य दो महीने की बेरोजगारी के बाद अपना पूरा बैलेंस निकालने के हकदार हैं.
दो महीने के लिए बेरोजगार होने के अलावा, 6 करोड़ ईपीएफओ सदस्यों को अपने पीएफ बैलेंस को घर की खरीद / निर्माण, ऋण की चुकौती, स्वयं / बेटी / बेटे / भाई की शादी के लिए, परिवार के चिकित्सा उपचार के लिए निकालने की अनुमति है.
हालांकि, प्रत्येक प्रकार की आंशिक निकासी के लिए, राशि भिन्न होती है और कुछ विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होती है. उदाहरण के लिए, शादी के उद्देश्य के लिए एक कर्मचारी ब्याज के साथ अपने हिस्से का 50 प्रतिशत तक निकाल सकता है. वह भी अगर कर्मचारी कम से कम सात साल की अवधि के लिए EPFO रहा हो.
ईपीएफ इंडिया (EPF India) ने कहा कि "EPFO बेरोजगार सदस्यों को एक महीने से अधिक समय से बेरोजगारों के मामले में बकाया राशि का 75% तक गैर-वापसी योग्य अग्रिम प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान करता है. दो महीने की बेरोजगारी के बाद पूरी निकासी का मौजूदा प्रावधान देता है.
हाल ही में EPFO ने अपने 6 करोड़ सदस्यों के खातों में 8.55 फीसदी की दर से ब्याज जमा किया, जो पांच साल का निचला स्तर था.
वहीं ईपीएफओ ने 2016-17 के लिए 8.65 फीसदी ब्याज दिया था. 2015-16 में सदस्यों को 8.8 प्रतिशत और 2014-15 और 2013-14 में 8.75 प्रतिशत प्राप्त हुए.