देश में पशुओं की सुरक्षा को लेकर सरकार समय-समय पर कई तरह के सख्त कदम उठाती रहती है. ताकि पशुओं को लेकर पशुपालन भाई सतर्क रह सके. इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने पशुओं के लिए एक अहम कदम उठाया है. जिससे राज्य के पशुपालक भाई अपने पशु घर में एक गाय या भैंस और उसका बच्चा रख सकेंगे और वहीं अब खुले में पशुओं को छोड़ने पर भी 1 से 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा.
ये ही नहीं सरकार पशुपालकों से परिवहन राशि के तौर पर 300 से 500 रुपए प्रति पशु की वसूली भी करेगी. इसी के साथ हर रोज पशु चराई के लिए 100 रूपए तक की राशि ली जाएगी. इन सभी के लिए स्वायत्त शासन विभाग (Self-governance unit) की और से मॉडल बाइलॉज (model bylaws) को तैयार किया जाएगा.
सरकार ने पशुपालकों को दिए ये निर्देश (The government gave these instructions to the cattle owners)
- इस विषय में विभाग ने सभी निकायों को एक महीने के अंदर सरकार के इस नियम को लागू करने केभी निर्देश दिए हैं. साथ ही सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं, कि अब घर में पशुओं को पालने के लिए भी अपने नजदीकी निकाय से लाइसेंस लेना होगा. ताकि राज्य में सभी पशुपालकों की जानकारी सरकार के पास मौजूद हो.
- राजस्थान सरकार ने पशुपालकों को यह भी निर्देश दिए हैं,कि अगर आपके पास निर्धारित संख्या से अधिक पशु हैं, तो आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा.
- इसके अलावा अब घर में रहने वाले हर एक पशुओं की बारीकी से जांच की जाएगी.
- जिन भी पशुओं पर किसी भी तरह का कोई मोहर नहीं लगी होगी. उसे लावारिस पशु मानकर नजदीकी गौशाला में भेज दिया जाएगा और वहीं अगर मोहर वाले पशु किसी सार्वजनिक स्थानों पर घूमते दिखाई दिए तो उनके मालिकों से जुर्माना वसूला जाएगा.
- देखा जाए तो गांव व शहरों में अभी भी कई अवैध तरीकों से डेयरी को चलाया जाता है. जिसके चलते राज्य में कई मिलीभगत व कालाबाजारी के मामले भी सामने आते रहते हैं. सरकार की इस योजना से इस पर कार्यों पर भी रोक लगाई जाएगी.
पशु जुर्माना व परिवहन राशि पर एक नजर
नगर पालिका की सीमा
- पहली बार सड़क पर पशु पकड़े जाने पर 1हजार रुपए तक का जुर्माना
- दूसरी बार पशु के पकड़े जाने पर 1500रुपए तक जुर्माना
- वहीं हर एक पशु पर परिवहन राशि के तौर पर 300 रुपए की वसूली की जाएगी.
नगर परिषद की सीमा में
इसमें नगर पालिका की तरह नियम बनाए गए है. जो कुछ इस प्रकार है...
- पहली बार सड़क पर पशु पकड़े जाने पर 3 हजार रुपए तक का जुर्माना
- दूसरी बार पशु के पकड़े जाने पर साढ़े चार हजार रुपए तक जुर्माना
- वहीं हर एक पशु पर परिवहन राशि के तौर पर 400 रूपए की वसूली की जाएगी.
नगर निगम की सीमा में
- पहली बार सड़क पर पशु पकड़े जाने पर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना
- दूसरी बार पशु के पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना
- वहीं हर एक पशु पर परिवहन राशि के तौर पर 500 रुपए की वसूली की जाएगी.