पैन कार्ड (PAN Card) एक ऐसा फोटो पहचान पत्र है, जिसमें कार्डधारक के लिए 10 अंकों का एक अल्फा न्युमेरिक नम्बर आवंटित किया जाता है. पैन कार्ड का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नम्बर (Permanent Account Number) है. यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है. जिसकी जरूरत बैंक में खाता खुलवाने, पासपोर्ट बनवाने, ट्रेन में ई-टिकट के साथ यात्रा करते समय पड़ती है.
मौजूदा समय में पैन कार्ड होना बहुत जरूरी हो गया है, साथ ही पैन कार्ड को आधार से लिंक करना भी जरूरी हो गया है. ऐसे में भारतीय स्टेट बैंक (State bank of India/SBI) द्वारा जरूरी जानकारी दी गई है. अगर आपका खाता एसबीआई में है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है.
पैन-आधार को लिंक कराना जरूरी (PAN-Aadhaar linking required)
अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं काराया है, तो एसबीआई (SBI) ने पैन-आधार (PAN-AADHAAR) को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
पैन-आधार को लिंक न कराने पर होगी परेशानी (There will be trouble if PAN-Aadhaar is not linked)
अगर आप पैन-आधार (PAN-AADHAAR) को लिंक नहीं करते हैं, तो आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे. अगर आपको बैंक में 50 हजार रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन करना है, तो इसके लिए पैन कार्ड अनिवार्य है. ऐसे में निष्क्रिय पैन कार्ड उपलब्ध कराया, तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इसके अलावा, इनकम टैक्स पैन कार्ड धारकों पर आयकर अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही कर सकता है. इस स्थिति में पैन कार्ड धारकों को न सिर्फ गैर-पैन कार्ड-धारक माना जाएगा, बल्कि उन पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना (Important information for customers)
SBI द्वारा ट्वीट कर ग्राहकों को सूचना दी गई है कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. ऐसा ना करने पर पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. इसके बाद आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे.
पैन-आधार लिंक करने की प्रक्रिया (PAN-Aadhaar linking process)
-
अगर आप ऑनलाइन तरीके से पैन को आधार से लिंक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना होगा.
-
यहां Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
-
अब आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर, नाम (आधार कार्ड पर जो लिखा हो) और मोबाइल नंबर भरना है.
-
इसके बाद अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं.
-
इसके अलावा, आप वेबसाइट के जरिए जांच सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं.
जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में जिनका पैन-आधार से लिंक नहीं है, वह जल्द ही इस काम को पूरा कर लें, नहीं तो एसबीआई खाताधारकों को परेशानी हो सकती है.