अगर आप खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेता बनने की सोच रहे हैं, तो ये लेख आपके लिए ही है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती कि खाद, बीज या कीटनाशक विक्रेता कैसे बनें, इसका लाइसेंस कहाँ से प्राप्त करें और कैसे प्राप्त करें, तो ऐसे में आइए आज हम आपको खाद बीज व कीटनाशक लाइसेंस (Fertilizer Seed & Pesticides License) की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं-
खाद, बीज विक्रेता के लिए लाइसेंस (Fertilizer, Seed Seller License)
खाद और बीज व कीटनाशक दवाइयों की दुकान का लाइसेंस ( Fertilizer Seed & Pesticides License) बनवाना पहले थोड़ा आसान था. पहले आप अगर कोई भी डिग्री नहीं लिए हैं, तब भी लाइसेंस बनवा सकते थे. हालांकि, अब आपको खाद और कीटनाशक दवाइयों की बिक्री करने के लिए स्नातक होना जरूरी है. और आपने स्नातक की पढ़ाई रसायन विज्ञान के साथ की हो या आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा रसायन विज्ञान के साथ किया हो.
बीएससी एग्रीकल्चर भी ले सकते हैं खाद और बीज विक्रेता के लिए लाइसेंस
यदि आपने बीएससी एग्रीकल्चर से किया है तब भी आप लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. यदि आप बीज बेचने की दुकान (seed shop) खोलना चाहते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती.
कितना देना होगा लाइसेंस शुल्क (How much will be the license fee)
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खाद बिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस की आवेदन फीस - 1250 रुपये
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होलसेल लाइसेंस की आवेदन फीस -2250 रुपये
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बिक्री के लाइसेंस की फीस - 1000 रुपये
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लाइसेंस नवीनीकरण की फीस - 500 रुपये
खाद और बीज के लाइसेंस की वैलिडिटी (Validity of fertilizer and seed license)
लाइसेंस की वैलिडिटी की बात करें, तो खाद और बीज के लाइसेंस को कृषि विभाग 3 साल के लिए जारी करता है. वहीं कीटनाशक का लाइसेंस कृषि विभाग मात्र 2 साल के लिए जारी करता है. जब आपका लाइसेंस खत्म हो जाता है. तो आप इसे रिनिव करा सकते हैं.
खाद बीज व कीटनाशक विक्रेता बनने के लिए जरूर दस्तावेज (Documents required to become a fertilizer, seed and pesticide seller)
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पासपोर्ट साइज फोटो
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आधार कार्ड
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पैन कार्ड
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स्नातक की मार्कशीट
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दुकान का नक्शा
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यदि आप की दुकान किराए पर है तो आपको रेंट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा
खाद विक्रेता बनने के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन (How to apply for online become a fertilizer seller)
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सबसे पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड निबंधित करना होगा.
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उसके बाद आपको साइट पर फार्म दिखेगा. फिर उस फार्म के लिंक में मांगी गई सभी जानकारी को भरें.
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फिर मांगे गए सभी जरूरी कागजात भी स्कैन कर अपलोड करें.
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फिर उस हार्ड कॉपी को एक सप्ताह के भीतर ही संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवाएं.
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उसके बाद विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
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फिर हार्ड कॉपी जमा करने के एक महीने के भीतर ही आवेदक को या तो लाइसेंस मिल जाएगा या फिर उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जायेगा.
इसके अलावा, खाद बीज व कीटनाशक दवाइयों के लाइसेंस (Fertilizer Seed & Pesticides License) के लिए आप नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (common service center ) पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट कृषि विभाग कार्यालय जाकर अपने दस्तावेज जमा कर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं.