सरकार समय-समय पर अपने विभागों में कई तरह के बदलाव करती रहती है. जिससे लोगों को और भी बेहतर सुविधा प्राप्त हो सके. इसी क्रम में सरकार ने देश के ज्यादातर लोगों को इनकम टैक्स के दायरे में लाने के लिए टैक्स रिटर्न फाइल को बढ़ाते हुए इसे अनिवार्य कर दिया है. इस बात की जानकारी वित्त मंत्रालय ने खुद एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है. उन्होंने अपने नोटिस में बताया कि इनकम ग्रुप और आय वाले लोगों को भी इनकम टैक्स भरना जरूरी होगा. जिसके तहत इनकम टैक्स (Income Tax) में ज्यादा से ज्यादा लोग को शामिल किया जाएगा.
आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) का यह नया नियम 21 अप्रैल से पूरे देश में लागू होगा. बताया जा रहा है कि सरकार इस नए नियम के तहत उन लोगों तक पहुंचना चाहती है, जो अपने काम व बिजनेस में हाई-वैल्यू की ट्रांजैक्शन (high-value transactions) करते हैं, लेकिन व आय कम होने के कारण रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं और टैक्स से बच जाते हैं. इसलिए सरकार ने इस नए नियम को तैयार किया है. इससे देश में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ आयकर रिटर्न दाखिल (income tax return filing) करने की संख्या भी बढ़ेगी.
किन-किन व्यक्तियों को भरना होगा टैक्स (Which persons have to pay tax)
- नए नियम के तहत सरकार ने हर उस व्यक्ति को इनकम टैक्स (Income Tax) भरने के लिए अनिवार्य कर दिया है, जिनका वित्त वर्ष लगभग टीडीएस या टीसीएस (TDS or TCS) 25,000 रुपये हो या इससे ज्यादा होता है. वहीं यह टैक्स सीनियर सिटीजन में टीडीएस या टीसीएस 50,000 रुपए से ज्यादा होने पर भरना होगा.
- इसके अलावा सरकार इस नए नियम में उन लोगों को भी शामिल करेंगी. जिनके खाते में डिपॉजिट वित्त वर्ष में लगभग 50लाख रुपए या इसे ज्यादा मौजूद है.
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- साथ ही सरकार का यह भी कहना है, कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपका साल का टर्नओवर या ग्रॉस रेसिप्ट वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 60लाख रुपए या इससे अधिक है. तो आपको भी इनकम टैक्स के नए नियम में शामिल किया जाएगा. सरकार को आपके बिजनेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको बिजनेस से लाभ होता है या घाटा. नए नियम के तहत आपको रिटर्न दाखिल करना होगा.
- इसमें उन लोगों से भी रिटर्न दाखिल करवाया जाएगा. जिनकी टोटल ग्रॉस रेसिप्ट पिछले साल के दौरान लगभग 10लाख रुपए या इससे अधिक है.