अब पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करना अनिवार्य हो गया है. आयकर विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अब रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड का आधार से लिंक होना जरूरी है. सही वक्त पर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा. बता दें कि पैन और आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. हाल में आयकर विभाग ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च तक पूरा नहीं किया है, तो आयकर टैक्स एक्ट के तहत आपको कम से कम 10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा. अगर आपने पैन और आधार लिंक कर लिया है और आपको यह जानकारी लेनी है आयकर विभाग के आंकड़ों में ये लिंक हुआ है या नहीं, तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया के द्वारा जानकारी ले सकते हैं.
कैसे पता लगाएं पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं
इनकम टैक्स की वेबसाइट - सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा.
Link Aadhaar पर क्लिक - इसके बाद बाईं तरफ Quick links लिखा होगा, उस विकल्प के Link Aadhaar पर क्लिक करें.
हाइपरलिंक पर क्लिक – अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा. इसके बाद आपको स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक दिखाई देगा. आपको उस हाइपरलिंक पर क्लिक करना है.
पैन और आधार नंबर – उस हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड(AADHAAR) का नंबर भरना होगा. सारी जानकारी भरने के बाद आपको एंटर पर क्लिक करना है. अब आपको View Link Aadhaar Status पर क्लिक करना है.
इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आप आयकर विभाग (Income Tax) की वेबसाइट पर देख पाएंगे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक हुआ है या नहीं.
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