हाउस टैक्स नहीं जमा करने वालों को जल्द लगेगा नगर निगम का बड़ा झटका. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम ने हाल ही में हाउस टैक्स को लेकर एक नया अपडेट जारी किया है. जिसे उन्होंने कहां है कि गाजियाबाद के निवासी ने अब अगर 31 मार्च तक अपना हाउस टैक्स नहीं जमा किया, तो उनके ऊपर 12 फीसदी का ब्याज लगाया जाएगा.
आपको बता दें फिलहाल के लिए मार्च महीने के अंदर हाउस टैक्स जमा करवाने वालों पर 5 प्रतिशत तक की छूट का लाभ दिया जा रहा है. गाजियाबाद नगर निगम ने आपने इस अभियानों को पूरे जिले में तेज कर दिया है. अवकाश वाले दिन भी जोनल कार्यालय (Zonal Office) में इस अभियान के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं.
पिछले साल 145 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली (Tax recovery of Rs 145 crore last year)
जानकारी के मुताबिक अपने इस अभियान के चलते गाजियाबाद नगर निगम ने पिछले साल लगभग 145 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली की थी. अब उनका कहना है कि इस बार टैक्स वसूली पर पहले से भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. जिसके कारण नगर निगम ने सभी सोसायटियों पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया है. साथ ही सभी तरह की संपत्तियों पर भी टैक्स वसूलने का काम शुरू है, जो अभी तक नगर निगम से बचे हुई थे.
नगर निगम का कहना है, कि हर साल करदाताओं का 5 से लेकर 20 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है. लेकिन फिर भी कुछ करदाता टैक्स जमा करने से बचते रहते हैं. अब ऐसे लोगों के लिए नगर निगम ने यह 12 प्रतिशत का ब्याज लगाया है.
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बड़े बकायेदारों की संपत्ति होगी सील (Property of big defaulters will be sealed)
इस विशेष में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डा. संजीव सिन्हा का कहना है कि यह नियम जिले में 31 मार्च से लागू किया जाएगा, जो समय पर अपना टैक्स नहीं भर पाए तो उसने यह ब्याज वसूला जाएगा. साथ ही नगर निगम की तरफ से इस बार सख्ती बरती जाएगी. बड़े बकायेदारों की संपत्ति को सील किया जाएगा.
यही नहीं अब तक नगर निगम की तरफ से कई करदाताओं को संपत्ति सील करने का नोटिस पहले ही भेज दिया गया है की आप अपना टैक्स सही समय पर भरे. उन्होंने यह भी कहा की इस पूरे माह, अवकाश के दिन भी आप सब अपना टैक्स बिल जमा करवा सकते हैं.