Solar Pump Subsidy for Farmers: हरियाणा सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राज्य के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत डीजल पंप से सिंचाई करने वाले किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे. यह योजना न केवल किसानों के डीजल पर होने वाले भारी खर्च को कम करेगी, बल्कि खेतों की सिंचाई को भी अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी. योजना के तहत विभिन्न क्षमताओं वाले सोलर पंप दिए जाएंगे और पात्रता के आधार पर किसानों का चयन किया जाएगा.
डीजल पंप से छुटकारा, सोलर पंप से लाभ
वर्तमान में हरियाणा के कई किसान सिंचाई के लिए डीजल पंपों पर निर्भर हैं. डीजल न केवल महंगा होता है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है. इसी समस्या के समाधान के रूप में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि डीजल पंप पर काम करने वाले किसानों को 3 एचपी मोनोब्लॉक, 7.5 एचपी सबमर्सिबल और 10 एचपी सबमर्सिबल सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे. इनमें किसानों को कुल लागत का केवल 25 प्रतिशत ही देना होगा, जबकि बाकी राशि सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी.
योजना से इन किसानों को मिलेगा विशेष लाभ
खबरों के अनुसार, यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जो अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं ले पाए हैं और सिंचाई के लिए पूरी तरह से डीजल पंप पर निर्भर हैं. ऐसे किसान अब सोलर ऊर्जा का लाभ उठाकर न केवल अपने खर्च कम कर पाएंगे, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकेंगे. इस योजना के तहत गौशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशनों और सामूहिक सिंचाई सिस्टमों को भी सोलर पंप दिए जाएंगे. इन सभी को भी 75 प्रतिशत अनुदान का लाभ मिलेगा.
बिजली कनेक्शन वालों को भी मौका
इस योजना में एक और अहम बात यह है कि जो किसान बिजली आधारित सिंचाई के लिए पहले से आवेदन कर चुके हैं, उन्हें भी इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी – बशर्ते वे अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन के लिए किया गया आवेदन रद्द कर दें या कनेक्शन सरेंडर कर दें. इससे न केवल बिजली की खपत कम होगी, बल्कि सरकारी तंत्र पर भी भार कम पड़ेगा.
कैसे होगा चयन?
लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सबसे अधिक जरूरतमंद किसानों को योजना का लाभ पहले मिले. योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसानों को निर्धारित तिथि से पहले आवेदन करना जरूरी है.
21 अप्रैल तक करें आवेदन
सोलर पंप लेने के इच्छुक किसान 21 अप्रैल 2025 तक सरल पोर्टल (SARAL Portal) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करते समय किसानों को अपना लाभार्थी हिस्सा ऑनलाइन जमा करना होगा. इसके साथ ही उन्हें अपनी पसंद की कंपनी का चयन भी करना होगा, जिससे उन्हें सोलर पंप मिलेगा.
आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) पर जाएं.
- "नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा" विभाग का चयन करें.
- सोलर पंप योजना के लिंक पर क्लिक करें.
- आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें.
- लाभार्थी हिस्से की राशि ऑनलाइन भुगतान करें.
- कंपनी का चयन करें और आवेदन जमा करें.
हरियाणा सरकार का सराहनीय कदम
यह योजना न केवल किसानों को डीजल के खर्च से राहत देगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक अहम कदम साबित होगी. सरकार की इस पहल से हरियाणा में कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.