केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने छोटी बचत योजनाओं (Small Saving Schemes) का फायदा उठाने के लिए अब निवेश अवधि को बढ़ा दिया है. सीबीडीटी (CBDT) ने वित्त वर्ष (Financial Year) 2019-20 के दौरान टैक्स में 80C तहत छूट पाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), PPF, LIC में निवेश की समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है.
सीबीडीटी (CBDT) द्वारा लिए गये इस फैसले से उन सभी लोगों को फायदा होगा जो जिन्हें टैक्स में छूट चाहिए.पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में कई योजनाएं शामिल है जिनमें PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, NPS और एफडी आदि. इन योजनाओं में अगर आप निवेश करते है तो आपको ना सिर्फ अच्छी रिटर्न मिलती है बल्कि टैक्स में भी छूट प्राप्त होती है.
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई भी व्यक्ति आसानी से निवेश कर सकता है. इसमें आपको प्रति माह न्यूनतम 250 रुपए और सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करना होता है. इसका मतलब यह है कि अगर आपको हर साल अपना खाता चालू रखना है तो उसके लिए आपको न्यूनतम निवेश बरकरार रखना ही होगा. अकॉउंटहोल्डर्स अगर 14 साल तक इसमें एक फिक्स्ड डिपाजिट (Fixed deposit) करते हैं तो 21 साल के बाद अकाउंट अवधि मैच्योर होती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए.
इस योजना द्वारा बेटी की उम्र 18 साल होने पर पढ़ाई व शादी के लिए पैसों की जरूरत पड़ने पर जमा की गई राशि का 50 फीसद तक निकाल सकते हैं. इसके अलावा इस योजना के तहत निवेश आयकर कानून की धारा 80C के अंतर्गत टैक्स छूट (Tax Discount) का फायदा उठाया जा सकता है.
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