Poultry Farming: बारिश के मौसम में ऐसे करें मुर्गियों की देखभाल, बढ़ेगा प्रोडक्शन और नहीं होगा नुकसान खुशखबरी! किसानों को सरकार हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की पेंशन, जानें पात्रता और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खुशखबरी! अब कृषि यंत्रों और बीजों पर मिलेगा 50% तक अनुदान, किसान खुद कर सकेंगे आवेदन किसानों को बड़ी राहत! अब ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम पर मिलेगी 80% सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का लाभ GFBN Story: मधुमक्खी पालन से ‘शहदवाले’ कर रहे हैं सालाना 2.5 करोड़ रुपये का कारोबार, जानिए उनकी सफलता की कहानी फसलों की नींव मजबूत करती है ग्रीष्मकालीन जुताई , जानिए कैसे? Student Credit Card Yojana 2025: इन छात्रों को मिलेगा 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन, ऐसे करें आवेदन Pusa Corn Varieties: कम समय में तैयार हो जाती हैं मक्का की ये पांच किस्में, मिलती है प्रति हेक्टेयर 126.6 क्विंटल तक पैदावार! Watermelon: तरबूज खरीदते समय अपनाएं ये देसी ट्रिक, तुरंत जान जाएंगे फल अंदर से मीठा और लाल है या नहीं Paddy Variety: धान की इस उन्नत किस्म ने जीता किसानों का भरोसा, सिर्फ 110 दिन में हो जाती है तैयार, उपज क्षमता प्रति एकड़ 32 क्विंटल तक
Updated on: 6 July, 2021 3:02 PM IST
Kisan

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बेहद लाभकारी योजना है. इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी. यह योजना, उन किसानों के लिए लाभकारी है, जिनकी फसल प्राकृतिक आपदा की वजह से तैयार होने से पहले नष्ट हो जाती है. PMFBY  भारत के हर राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की गई है. वहीं मौजूदा वक्त में PMFBY से देश के करोड़ों किसान हर साल लाभन्वित हो रहे हैं.

अब इसी क्रम में PMFBY से जुड़ीं एक खबर आई है. दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY-PM Fasal Bima Yojana)  के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किसान 31 जुलाई 2021 तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं.

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC) के अनुसार खरीफ सीजन में 10 फसलों का बीमा किया जा सकेगा. इनमें धान (Paddy), ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, सोयाबीन और मूंगफली आदि खरीफ फसलें शामिल हैं. ऐसे में जो किसान भाई इन फसलों को जोखिम मुक्त रखना चाहते हैं तो अगले 25 दिनों  के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं.

कंपनी के अनुसार PMFBY के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, भू-स्खलन, प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात की वजह से फसल नुकसान से, उपज पर प्रभाव पड़ने पर योजना के प्रावधान एवं राज्य अधिसूचना के अनुसार क्षतिपूर्ति दी जाएगी. किसानों (Farmers) को बीमित रकम का सिर्फ २ % प्रीमियम देना होगा.

PMFBY के अंतर्गत कहां करें संपर्क?

किसान भाई PMFBY के तहत बीमा करवाने के लिए सर्वप्रथम अपने बैंक की किसी भी निकटतम शाखा , जहां उनका बैंक खाता  है वहाँ संपर्क करें या फिर सहकारी समिति और ग्राहक सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर पर भी यह सुविधा मिल सकती है. इसके अलावा, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप (Crop Insurance App) के माध्यम से भी इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है.

English Summary: farmers registered in pmfby, 10 crops will be insured
Published on: 06 July 2021, 03:06 PM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now