प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बेहद लाभकारी योजना है. इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी. यह योजना, उन किसानों के लिए लाभकारी है, जिनकी फसल प्राकृतिक आपदा की वजह से तैयार होने से पहले नष्ट हो जाती है. PMFBY भारत के हर राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की गई है. वहीं मौजूदा वक्त में PMFBY से देश के करोड़ों किसान हर साल लाभन्वित हो रहे हैं.
अब इसी क्रम में PMFBY से जुड़ीं एक खबर आई है. दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY-PM Fasal Bima Yojana) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किसान 31 जुलाई 2021 तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं.
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC) के अनुसार खरीफ सीजन में 10 फसलों का बीमा किया जा सकेगा. इनमें धान (Paddy), ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, सोयाबीन और मूंगफली आदि खरीफ फसलें शामिल हैं. ऐसे में जो किसान भाई इन फसलों को जोखिम मुक्त रखना चाहते हैं तो अगले 25 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं.
कंपनी के अनुसार PMFBY के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, भू-स्खलन, प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात की वजह से फसल नुकसान से, उपज पर प्रभाव पड़ने पर योजना के प्रावधान एवं राज्य अधिसूचना के अनुसार क्षतिपूर्ति दी जाएगी. किसानों (Farmers) को बीमित रकम का सिर्फ २ % प्रीमियम देना होगा.
PMFBY के अंतर्गत कहां करें संपर्क?
किसान भाई PMFBY के तहत बीमा करवाने के लिए सर्वप्रथम अपने बैंक की किसी भी निकटतम शाखा , जहां उनका बैंक खाता है वहाँ संपर्क करें या फिर सहकारी समिति और ग्राहक सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर पर भी यह सुविधा मिल सकती है. इसके अलावा, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप (Crop Insurance App) के माध्यम से भी इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है.