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Updated on: 15 April, 2020 2:45 PM IST

देश में लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है. इसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइन जारी हुई है. इस गाइडलाइन के मुताबिक, किसानों को काफी राहत मिली है. दरअसल, जिन कृषि कार्यों को करने की छूट पहले मिल गई थी, वे सभी कार्य जारी रहेंगे. सरकार की ओर से कृषि संबंधी कार्यों को रियायत मिल गई है.

कृषि संबंधी कार्यों को मिली रियायत

कोरोना संकट में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को काफी राहत पहुंचाई जा रही है. पहले किसानों को रबी फसलों की कटाई करनी थी, जिसके लिए सरकार ने छूट दे दी थी. इसके बाद किसानों को गेहूं की खरीद समेत आने वाले सीजन की फसलों की बुवाई करनी है. ऐसे में सरकार ने एक बार फिर कृषि संबंधी कार्यों को जारी रखने की इजाजत दे दी है. अब किसान बिना किसी समस्या के अपनी फसलों की कटाई और बुवाई कर सकता है. इसके साथ ही एजेंसी किसानों की उपज खरीद सकती हैं. इतना ही नहीं, एपीएमसी से संचालित सभी मंडियां खोली जा सकती है. सभी पेट्रोल पंप खुल सकते हैं, तो वहीं कूरियर की सेवाओं को जारी रखा जा सकता है. इसके साथ ही मछली पालन संबंधी गतिविधियां भी जारी रखने की इजाजत मिल गई है.

  • खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां जारी रहेंगी.

  • किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम कर सकते हैं.

  • कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी.

  • खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां जारी रहेंगी.

  • मछली पालन करने की छूट दी गई.

  • दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई जारी रहेगी.

  • मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मटिरिलय की सप्लाई जारी रहेगी.

मनरेगा कार्य रहेंगे जारी

केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने के निर्देश दिए हैं. सरकार का निर्देश है कि सोशल डिस्टेनसिंग के साथ राज्य सरकार के कंट्रक्शन वर्क में कार्य किया जा सकता है.

अन्य कार्यों को मिली रियायत

सराकार का निर्देश है कि लोगों की ज़रूरत का सामान और दवाईयों का उत्पादन जारी रखा जा सकता है. इसके साथ ही SEZ में औद्योगिक उत्पादन जारी रह सकता है. इसमें कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवाजाही की इजाजत मिलेगी. बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां चलती रहेंगी. इतना ही नहीं, सभी ज़रूरत के सामान की आवाजाही की इजाजत है. आयुष समेत सभी हॉस्पिटल, और क्लिनिक खुले रहेंगे. सरकार की अपील है कि सभी कार्य और सावर्जनिक स्थानों पर मास्क ज़रूर पहनकर रखें.

क्या-क्या रहेगा बंद

आपको बता दें कि सभी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, ट्रेन, एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल गतिविधि, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, इवेंट समेत सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे.

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English Summary: Farmers can continue agriculture in the new guidelines of the Ministry of Home Affairs
Published on: 15 April 2020, 02:50 PM IST

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