देश में एक बार फिर एक बार फिर बढ़ते संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है. कोरोना के बढ़ते मामले ने लोगों को दहसत में डाल दिया है. राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं. जिसे देख सरकार भी सतर्क हो गयी है. इन बढ़ते मामले को देख दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने नई गाईड लाईन जारी की है.
डीडीएमए द्वारा जारी की गयी गाईडलाईन (Guidelines Issued By DDMA)
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कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने गैर-जरूरी सामानों की दुकानों को ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच खोलने की अनुमति दी है.
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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रति दिन शहर में केवल एक अधिकृत साप्ताहिक बाजार की अनुमति होगी.
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बाजारों और बाजार परिसरों में, दुकानों को ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 से रात 8 बजे के बीच अनुमति दी जाती है.
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दुकानों को उनकी दुकान संख्या के आधार पर वैकल्पिक दिनों में खोलने की अनुमति दी गयी है.
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मॉल में, दुकानों को भी ऑड-ईवन के आधार पर खोलने की अनुमति है.
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डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि बाजारों, मॉल, रेस्तरां और बार, मंडियों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप, आईएसबीटी आदि में भीड़-भाड़ से बचने के लिए सख्त अनुपालन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
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इसके अलावा दिल्ली में सप्ताहांत कर्फ्यू और रात का कर्फ्यू भी लागू किया गया है.
वर्तमान समय में महामारी के सकारात्मकता मामले (Positivity Cases Of Pandemic At Present)
वर्तमान में महामारी के सकारात्मकता मामले 15.34 प्रतिशत है. जो की पिछले साल की मुकाबले मई के बाद से ज्यादा देखने को मिल रहा है. राष्ट्रीय राजधानी में 28 दिसंबर के बाद से एक दिवसीय कोविड मामलों में 30 गुना वृद्धि देखी गई है. अस्पताल में मरीजों की भर्ती होने में भी वृद्धि पाई गयी है. वहीँ कल यानी रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा-अगर आप मास्क लगाते हैं और सरकार द्वारा दिए गये सभी नियमों का पालन करते हैं तो हम दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेंगे. लेकिन अगर आम जनता की ओर से नियमों के पालन में ढिलाई देखी गयी तो सरकार इस पर फैसला ले सकती है.