उच्च उत्पादकता के साथ किसानों की आय और कृषि क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए फसल स्वास्थ्य के उचित प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए फसल सुरक्षा समाधान महत्वपूर्ण हैं. इस विषय पर फिक्की ने आज प्रेस कॉन्फ्रेस में कहा कि जीएसटी परिषद को कृषि रसायन उद्योग के अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार करना चाहिए.
कृषि रासायनिक आदानों पर कर की दर वर्तमान समय में 18 प्रतिशत से अधिकतम 5 प्रतिशत तक कर देनी चाहिए. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक 28 और 29 जून को चंडीगढ़ में होगी.
सीमांत किसानों की इनपुट लागत में वृद्धि (Increase in input cost of marginal farmers)
फिक्की द्वारा आयोजित 'एक फलते-फूलते कृषि रसायन उद्योग के लिए नीति परिदृश्य' पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, आर जी अग्रवाल, अध्यक्ष, फसल संरक्षण पर फिक्की समिति और अध्यक्ष, धानुका समूह ने कहा कि विशेष रूप से फसल सुरक्षा रसायनों पर उच्च वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) छोटे और सीमांत किसानों को उनकी इनपुट लागत में वृद्धि करके और उन्हें कृषि उत्पादन और उनके स्वयं के वित्तीय स्वास्थ्य के नुकसान के लिए उप-इष्टतम मात्रा में इन आवश्यक अवयवों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है.
"एग्रोकेमिकल पर 18 प्रतिशत का जीएसटी अत्यधिक अनुचित है, क्योंकि वे न केवल फसल स्वास्थ्य के लिए बीमा के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि उनकी गुणवत्ता, उपज और किसानों की आय भी बढ़ाते हैं. 18 प्रतिशत की यह उच्च दर उचित नहीं है और इसे नीचे लाया जाना चाहिए. जो उर्वरकों के बराबर अधिकतम 5 प्रतिशत तक हो.
कृषि रसायन उद्योग किसानों के लिए रीढ़ की हड्डी (Agrochemical industry backbone for farmers)
पूर्व कृषि आयुक्त डॉ चारुदत्त दिगंबर माई ने कहा कि कृषि रसायन उद्योग (Agrochemical industry) हमारे किसानों के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है और फसल के नुकसान को कम करते हुए बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद के साथ उच्च उपज का आश्वासन देता है. जलवायु परिवर्तन, कीट और रोग के उभरते खतरों को देखते हुए नए, नवीन रसायन विज्ञान और प्रौद्योगिकियों की शुरूआत के लिए नियामक प्रणाली को बदलने की तत्काल आवश्यकता है. किसानों को स्थायी आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले कृषि रसायनों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर प्रवर्तन तंत्र में सुधार की तुरंत आवश्यकता है.
डॉ माई और भारत व अन्य स्वतंत्र संगठन ने कहा कि, "यह पर्याप्त जनशक्ति को काम पर रखने और सरकारी प्रयोगशालाओं को मजबूत करने, नवीनतम विश्लेषणात्मक उपकरणों, संदर्भ मानकों को प्रदान करने और आईएसओ 17025 एनएबीएल प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाने के अलावा एफएसएसएआई अधिनियम के तहत अनिवार्य बनाने के साथ-साथ गुणवत्ता परिषद के समर्थन के अलावा निजी क्षेत्र के सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है.”
उन्होंने कहा, "सरकार को सीआईबी और आरसी (CIB and RC) के कामकाज में पूर्ण सुधार करना चाहिए और उन्हें विभिन्न आरसी में लिए गए निर्णयों को जल्द से जल्द पारदर्शी तरीके से लागू करने की सलाह देनी चाहिए." सरकार द्वारा नियामक निर्णयों के प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन से कृषि क्षेत्र को स्थायी रूप से लाभ पहुंचाने वाले समाधान प्रदान करने में अधिक कुशल बनने में मदद मिलेगी.
इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने कीटनाशकों को एक चैंपियन क्षेत्र के रूप में घोषित किया है, इसलिए विकसित देशों से नई तकनीक और निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से भारतीय कानूनों को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के साथ संरेखित करना आवश्यक है, इसलिए क्या यह भी उचित है कि ड्राफ्ट पीएमबी 2020 के कुछ प्रावधानों पर फिर से विचार किया जाए, जो पूर्व-कोविड समय तैयार किया गया था.