पंजाब सरकार ने 9 कृषि-रसायनों (Agro Chemicals) की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. दरअसल कृषि विभाग ने पाया कि ज्यादातर किसान अभी भी इन रसायनों का उपयोग फसलों में कर रहे हैं, और इन रसायनों से चावल की फसल की गुणवत्ता (Rice CropQuality) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. इसके अलावा इसी इन पर लगे प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य धान की गुणवत्ता की रक्षा करना है, जोकि अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Market) में इसके निर्यात (Export) और पारिश्रमिक मूल्य (Remunerative Price) के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.
मीडिया में आई ख़बरों के अनुसार, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Chief Minister Amarinder Singh), जो कृषि विभाग (Agriculture Department) भी संभालते हैं, ने कीटनाशक अधिनियम (Insecticide Act), 1968 की धारा 27 के तहत 9 कृषि रसायनों (Agro Chemicals) पर प्रतिबंध (Ban) लगाने की मंजूरी दे दी है.
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कौन-से है वे कृषि रसायन ?
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ऐसफेट (Acephate)
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ट्रायजोफोस (Triazophos)
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थियामेथोक्साम (Thiamethoxam)
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कार्बेन्डाजिम (Carbendazim)
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ट्राइसाईक्लोजोल (Tricyclazole)
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बुप्रोफेजिन (Buprofezin)
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कार्बोफ्यूरॉन (Carbofuron)
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प्रोपीकोनाजोल (Propiconazole)
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थियोफिनेट मिथाइल (Thiophinate Methyl)
इस पर कृषि सचिव के.एस. पन्नू (Agriculture Secretary K.S. Pannu) ने बताया कि ये कृषि रसायन किसानों के हित के लिए गैर-अनुकूल थे, इसके अलावा फसल की गुणवत्ता में गिरावट आ रही थी. इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाना जरूरी था.