अगर आप अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के तहत निवेश करते हैं, तो आपके लिए यह खबर जानना बहुत ज़रूरी है. दरअसल, इस योजना के लाभार्थियों के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी पर 30 जून तक के लिए ही रोक लगा दी है. यह फैसला पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (Pension Fund Regulatory and Development) द्वारा लिया गया है. अगर आप इस योजना में निवेश करते हैं, तो आने वाली 1 जुलाई से पहले अपने खाते में जरूरी राशि डाल दें, ताकि आपके खाते से अटल पेंशन योजना की किस्त कटती रहे. बैंक का कहना है कि आने वाली 1 जुलाई 2020 से अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों के खातों से ऑटो-डिबेटिंग योगदान को एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा.
पीएफआरडीए (PFRDA) ने अप्रैल में ऐलान किया था कि इस योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों से ऑटो-डेबिट की व्यवस्था 30 जून 2020 तक रोक दी जाएगी. अब नए पीएफआरडीए में कहा गया है कि अगर 30 सितंबर 2020 से पहले लाभार्थी के खाते को नियमित किया जाता है, तो इस पर किसी तरह की ब्याज नहीं लिया जाएगा. बता दें कि बैंक योगदान में देरी होने पर जुर्माना वसूलता है.
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आधिकारिक जुर्माना
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प्रति माह 100 रुपए तक के योगदान के लिए प्रति माह 1 रुपए
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500 रुपए के बीच योगदान के लिए प्रति माह 2 रुपए
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1 हजार रुपए के बीच योगदान के लिए प्रति माह 5 रुपए
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1 हजार से अधिक योगदान के लिए प्रति माह 10 रुपए
आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को पेंशन दी जाती है. यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लाभ भारतीय नागरिक उठा सकते हैं. इस योजना में निवेश करने के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु तय की गई है. इसमें योगदान देने के लिए बैंक में खाता होना ज़रूरी होता है. इसके तहत एक नागरिक को 1 से 5 हजार रूपये के बीच न्यूनतम मासिक पेंशन दी जाती है.
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