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Updated on: 28 September, 2020 3:01 PM IST

प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी भी फसल के नुकसान के मामले में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की गई है. यह योजना किसानों की आय को स्थिर रखने, कृषि क्षेत्र की वृद्धि और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के अलावा उत्पादन जोखिमों से किसानों को बचाने में भी मदद करती है. बटाईदार और काश्तकार सहित सभी किसान जो अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगा रहे हैं वो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकित होने के लिए पात्र हैं. नामांकन के लिए भारत सरकार ने किसानों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है -

1. कर्जदार किसान: कृषि गतिविधियों के लिए किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण लेने वाले किसान को कर्जदार किसान कहा जाता है. बैंक या वित्तीय संस्थान अपने सभी कर्जदार किसानों को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकन करते हैं, हालाँकि यदि कोई किसान इस योजना के तहत नामांकन नहीं करना चाहता है, तो वह बैंक शाखा को एक लिखित अनुरोध देकर इस योजना से बाहर निकल सकता है.

बैंक ऋण प्रक्रिया के दौरान किसान द्वारा घोषित क्षेत्र और फसल के लिए कर्जदार किसानों को नामांकित करेगा, हालांकि अगर कोई किसान अलग-अलग फसल बोता है, तो वह बैंक को बोई गई फसल के लिए बीमा कवर प्राप्त करने के लिए एक ही सूचित कर सकता है. लोन लेने वाले किसान के मामले में, बैंक किसान के ऋण खाते से सीधे प्रीमियम डेबिट करता है और राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से बीमा कंपनी को अन्य आवश्यक जानकारी के साथ जमा करता है.

एक कर्जदार किसान को NCIP पोर्टल के माध्यम से पुष्टिकरण मैसेज मिलता है, जब उसका आवेदन पोर्टल में स्वीकृत हो जाता है.इसके अलावा, बीमा कंपनी एक अंतर्देशीय पत्र के माध्यम से अपने नामांकन और अन्य कवरेज विवरण के बारे में विस्तार से बताती है।

2. गैर-कर्जदार किसान: एक किसान जिसने फसल ऋण नहीं लिया है, लेकिन खेती की गतिविधि में लगा हुआ है, वह निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) या बीमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)  के तहत अपनी फसल का बीमा करवा सकता है.

उन्हें उस सीजन के लिए नामांकन प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ भूमि दस्तावेज, बुवाई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक विवरण की फोटो कॉपी जमा करनी होगी.प्रदान किए गए दस्तावेज़ के आधार पर, बीमा कंपनी का CSC / अधिकृत प्रतिनिधि फॉर्म भरता है और NCIP पोर्टल में सभी विवरण प्रस्तुत करता है और नामांकित किसान को नामांकन की रसीद देता है.

बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आवंटित जिलों में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत नामांकित एक किसान अपनी सुविधानुसार अपने आवेदन की स्थिति “Farmitra” मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी भाषा में जांच कर सकता है.

आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए आपको Farmitra” मोबाइल ऐप में निम्न स्टेप्स फॉलो करने होंगे-

  • Google Play Store से Farmitra ऐप डाउनलोड करें और मोबाइल नंबर और स्थान का उपयोग करके पंजीकरण करें

  • ऐप के नीचे बाईं ओर ‘माय पॉलिसी’ आइकन पर क्लिक करें और पहला विकल्प चुनकर “अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जांच करें

  • यदि एप्लिकेशन नंबर उपलब्ध है, तो एप्लिकेशन / पॉलिसी की स्थिति देखने के लिए बॉक्स में एप्लिकेशन नंबर दर्ज करें

  • यदि आवेदन संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कुछ मूल विवरणों के जरिए जैसे कि नामांकित किसान का नाम, वर्ष, सीजन, जिला, बीमित गांव, फसल और बैंक खाता विवरण सत्यापन के लिए देने पर ही पॉलिसी की स्थिति प्राप्त होगा.

यह देखा गया है कि क्लेम सेटलमेंट से पहले कुछ किसान ऋण खाता बंद कर देते हैं या बैंक बदल लेते हैं, इसलिए उन्हें दावों को प्राप्त करने के लिए सही खाते के विवरण को अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है.Farmitra ऐप में एक सुविधा उपलब्ध है जिसके माध्यम से एक किसान अपने बैंक पासबुक की कॉपी को सही खाता विवरण के साथ अपलोड करके अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट कर सकता है.

आप लिंक https://bit.ly/35kZaHC पर क्लिक करके Farmitra ऐप डाउनलोड कर सकते हैं

Farmitra App के बारे में अन्य विवरण नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से पाया जा सकता है-https://youtu.be/akfR3zr62dU

English Summary: Application procedure for loanee and non-loanee farmers for PMFBY
Published on: 28 September 2020, 03:08 PM IST

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