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Updated on: 5 May, 2021 11:33 AM IST
Agriculture News

किसानों के लिए खुशखबरी है. दरअसल पंजाब गृह विभाग की ओर से मंगलवार को यह आदेश जारी किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की दुकानों के अलावा शराब की दुकानें भी खुली रहेंगी. वहीं अहाते बंद रहेंगे. इसके साथ ही कृषि से संबन्धित उपकरण और वस्तुएं, औद्योगिक सामग्री, वाहन कारोबार से संबंधित दुकानें भी खुली रहेंगी.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब में 2 से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है. इस संबंध में मंगलवार को जारी नए आदेश के अनुसार, पंजाब सरकार ने दुकानों को खोलने के संबंध में जो छूट दी गई थी, उसमें विस्तार किया गया है. अब राज्य में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के साथ-साथ खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि औजार, कृषि एवं बागवानी सामग्री की दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी.

पूर्ण लॉकडाउन के तहत रहेंगी बंद


वहीं, राशन, किरयाना और परचून की दुकानों के अलावा रिटेल और होलसेल शराब की दुकानें भी खोलने का निर्देश जारी किया है. इसके अलावा औद्योगिक सामग्री, हार्डवेयर का सामान, औजार, मोटर वाहन और पाइप आदि की दुकानें भी खुलेंगी. ये सभी दुकानें पूर्व आदेश के मुताबिक प्रत्येक शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के तहत बंद रहेंगी.

वैध पहचान पत्र रखना पड़ेगा अपने साथ

गौरतलब है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान आम लोगों को जरूरी काम के लिए पैदल और साइकिल पर आने-जाने की छूट प्रदान की गई है. वहीं निजी वाहनों पर आने-जाने वाले लोगों को अपने साथ वैध पहचान पत्र रखना होगा.

आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग जिनके पास वैध पहचान पत्र नहीं है, उनको वेबसाइट https://pass.pais.net.in/ से ई-पास डाउनलोड करने को कहा गया है.

English Summary: Agricultural shops will remain open even in lockdown
Published on: 05 May 2021, 11:39 AM IST

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