हम सभी के मन में मार्च को लेकर नये वित्तीय साल (New Financial Year) का उत्साह होता है. इस समय नौकरीपेशा वालों के वेतन में इन्क्रीमेंट का समय होता है और कई तरह के अन्य काम होते हैं. इसी संदर्भ में आपको इन सभी में कोई परेशानी ना आए इसके लिए आज हम आपको कुछ जरूरी काम बताने वाले हैं, जिसे 31 मार्च 2022 तक निपटा लें (Things to do Before 31st March 2022) तो आपके लिए बेहतर होगा.
एडवांस टैक्स का भुगतान (Payment of advance tax)
Advance Tax का भुगतान चार किश्तों में 15%, 30%, 30% और 25% के अनुपात में करना पड़ता है. और यदि आप सभी चार किश्तों से चूक जाते हैं, तो कम से कम 31 मार्च तक एडवांस टैक्स के रूप में भुगतान कर दें. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भुगतान ना करने पर दंडात्मक ब्याज लगता है.
उदाहरण के लिए भले ही आप वेतनभोगी हैं और आपके वेतन से कर काट लिया गया है, फिर भी आपको किसी अन्य आय जैसे किराया, ब्याज, लाभांश, पूंजीगत लाभ आदि पर अग्रिम कर (Advance tax) का भुगतान करना होगा.
पीपीएफ और एनपीएस खाते में करें योगदान (Contribute to PPF and NPS account)
यदि आपके पास पीपीएफ खाता है तो खाते को इनएक्टिव होने से बचाने के लिए आपको प्रत्येक खाते में हर साल न्यूनतम 500 रुपये का योगदान करना होगा. एक निष्क्रिय खाते (Inactive Account) को एक मामूली राशि का भुगतान करके और डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक वर्ष के लिए 500 रुपये का योगदान करके सक्रिय (Active Account) किया जा सकता है.
इसी तरह, यदि आपके पास एक एनपीएस खाता है, तो आपको अपने खाते में हर साल न्यूनतम 500 रुपये जमा करने होंगे, ऐसा ना करने पर खाता फ्रीज हो जाता है. एक मामूली जुर्माना और 500 रुपये का एकमुश्त योगदान देकर एक फ्रीज़ हुए खाते को फिर से सक्रिय किया जा सकता है.
सैलरी की डिटेल्स को भरें (Enter salary details)
यदि आप एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं और चालू वर्ष (Current year) में एक से अधिक नियोक्ता के साथ कार्यरत थे, तो आप फॉर्म संख्या 12बी (Form No. 12B) में अपने पिछले वेतन का विवरण तुरंत अपने वर्तमान नियोक्ता (Employer) को प्रस्तुत करें ताकि उचित ऋण कटौती सुनिश्चित की जा सके.
यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो आपको अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय यह जानकर झटका लग सकता है.
खर्चों का सबूत करें जमा करें (Submit proof of expenses)
कुछ ऐसी छूटें हैं जो कर्मचारियों के किए गए खर्चों पर उपलब्ध हैं जैसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और लीव ट्रैवल असिस्टेंस (LTA). जब तक कि आप आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करते हैं, नियोक्ता इन भत्तों को कर योग्य मानेंगे और उस पर कर काट लेंगे. यदि आप दस्तावेज़ जमा करने में विफल रहते हैं, तब भी आप इन वस्तुओं को छूट के रूप में दावा कर सकते हैं और अपना आईटीआर दाखिल करते समय अतिरिक्त कर के लिए धनवापसी का दावा कर सकते हैं.
बैंक रिकॉर्ड से कटौतियों को वेरीफाई करें (Verify deductions from bank records)
हम में से अधिकांश जीवन बीमा प्रीमियम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (Equity Linked Savings Scheme), होम लोन ईएमआई (Home Loan EMI) आदि के लिए एसआईपी (SIP) जैसी वस्तुओं के लिए ईसीएस डेबिट सुविधा का उपयोग करते हैं. तो ऐसे में अपने बैंक स्टेटमेंट से विवरण सत्यापित करें और क्रॉस चेक करें कि आपके द्वारा शामिल सभी योग्य कटौतियों के लिए राशि आपके बैंक खाते में डेबिट कर दी गई है.
पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न दाखिल करें (File last year's income tax return)
यदि आपने अभी तक पिछले वित्तीय वर्ष, यानी 2020-2021 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आपके पास इसे 31 मार्च 2022 तक दाखिल करने का अंतिम मौका है.