ट्रैक्टर से चलने वाले 12 कृषि यंत्रों पर भारी छूट, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, किसान 26 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई! Tarbandi Yojana: तारबंदी पर 60% तक की सब्सिडी, सभी श्रेणी के किसान कर सकते हैं आवेदन 1.86 करोड़ परिवारों को होली गिफ्ट: योगी सरकार ने जारी की 1890 करोड़ रुपये की सब्सिडी सचिन जाटन: महिंद्रा NOVO 605 DI के साथ सफलता की कहानी, कड़ी मेहनत और सही चुनाव ने बनाई कामयाबी की राह! भारत का सबसे कम ईंधन खपत करने वाला ट्रैक्टर, 5 साल की वारंटी के साथ महिलाओं के लिए तंदुरुस्ती और ऊर्जा का खजाना, सर्दियों में करें इन 5 सब्जियों का सेवन ये हैं भारत के 5 सबसे सस्ते और मजबूत प्लाऊ (हल), जो एफिशिएंसी तरीके से मिट्टी बनाते हैं उपजाऊ Mahindra Bolero: कृषि, पोल्ट्री और डेयरी के लिए बेहतरीन पिकअप, जानें फीचर्स और कीमत! Multilayer Farming: मल्टीलेयर फार्मिंग तकनीक से आकाश चौरसिया कमा रहे कई गुना मुनाफा, सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपये तक Wheat Farming: किसानों के लिए वरदान हैं गेहूं की ये दो किस्में, कम लागत में मिलेगी अधिक पैदावार
Updated on: 13 March, 2025 12:00 AM IST
Rajasthan Tarbandi

Tarbandi Yojana: किसानों को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा देने के लिए राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसे 'तारबंदी योजना' कहा जाता है. इस योजना के तहत, किसानों को उनकी कृषि भूमि पर तारबंदी करने के लिए 60% तक की सब्सिडी दी जाती है. नीलगाय, जंगली सूअर और अन्य आवारा पशुओं के कारण किसानों की फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे उनकी मेहनत और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इस समस्या से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने यह योजना लागू की है, जिससे किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा करने और बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी.

तारबंदी योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देकर उनके कृषि कार्यों को सुरक्षित बनाना और उनकी आय में वृद्धि करना है. ऐसे में आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं-

क्या है तारबंदी योजना?

तारबंदी योजना राजस्थान (Rajasthan Tarbandi Yojana) सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलें सुरक्षित रखने के लिए दी जाने वाली एक वित्तीय सहायता योजना है. इसके तहत किसानों को उनकी कृषि भूमि की चारदीवारी या तारबंदी करने पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे वे आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से अपनी फसलों की रक्षा कर सकें.

तारबंदी योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए लाभकारी है, जिनकी फसलें नीलगाय, जंगली सूअर और अन्य जानवरों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं. तारबंदी करने से किसानों की मेहनत सुरक्षित रहती है और उनकी फसलें बर्बाद नहीं होतीं.

योजना का उद्देश्य

  1. नीलगाय, जंगली सूअर और अन्य आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा.

  2. किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ दिलाना.

  3. फसल सुरक्षा के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि करना.

  4. किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना.

  5. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना.

  6. किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय में स्थिरता लाना.

तारबंदी योजना के तहत अनुदान

इस योजना के तहत कई प्रकार से अनुदान दिया जाता है:

  • लघु एवं सीमांत किसान: 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी के लिए 60% या अधिकतम 48,000 रुपये तक की सब्सिडी.

  • सामान्य किसान: 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी के लिए 50% या अधिकतम 40,000 रुपये तक की सब्सिडी.

  • सामुदायिक आवेदन: 10 या अधिक किसानों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि पर तारबंदी करने पर 70% या अधिकतम 56,000 रुपये तक की सब्सिडी.

  • परिधि आधारित तारबंदी: प्रोरेटा आधार पर अनुदान दिया जाएगा.

तारबंदी योजना के लिए पात्रता

  1. इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसानों को मिलेगा.

  2. व्यक्तिगत और समूह में आवेदन करने वाले किसानों के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए.

  3. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जोत का आकार कम होने के कारण न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि आवश्यक होगी.

  4. सामुदायिक आवेदन करने वाले किसानों के समूह की भूमि सीमांकित परिधि में होनी चाहिए.

  5. किसान राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए और उसकी कृषि भूमि राजस्थान में स्थित होनी चाहिए.

तारबंदी योजना की वैधता

यह योजना चालू वित्तीय वर्ष तक मान्य होगी. सरकार समय-समय पर इस योजना में आवश्यक बदलाव कर सकती है.

तारबंदी योजना में कैसे करें आवेदन?

  1. किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

  2. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

    • आधार कार्ड

    • जन आधार कार्ड

    • भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र (छः माह से अधिक पुराना न हो)

    • बैंक खाता विवरण

  3. किसान नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या खुद भी लिंक से आवेदन कर सकते हैं.

  4. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद किसान को आवेदन पत्र की रसीद प्राप्त होगी.

  5. आवेदन पत्र जमा करने के बाद कृषि विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा.

  6. सत्यापन के बाद किसान को अनुदान राशि उसके बैंक खाते में भेज दी जाएगी.

योजना की प्रमुख विशेषताएं

  1. जिन किसानों का जन आधार पर लघु एवं सीमांत कृषक के रूप में पंजीकरण है, वे ही इस योजना के तहत अनुदान पाने के पात्र होंगे.

  2. यदि जन आधार में लघु या सीमांत किसान की पंजीकरण सुविधा नहीं है, तो आवेदन के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

  3. आवेदन करने के बाद कृषि विभाग द्वारा तारबंदी के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी.

  4. कार्य पूर्ण होने के बाद विभाग द्वारा मौके पर सत्यापन और जियो-टैगिंग की जाएगी.

  5. अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी.

  6. सरकार समय-समय पर इस योजना में बदलाव कर सकती है ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके.

क्यों जरूरी है तारबंदी योजना?

राजस्थान के किसान लंबे समय से आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से होने वाले फसल नुकसान की समस्या का सामना कर रहे हैं. इस कारण उन्हें हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ता है. तारबंदी योजना किसानों को इस समस्या से बचाने में मददगार साबित होगी. इससे किसानों की मेहनत सुरक्षित रहेगी और उन्हें अपनी फसल का पूरा लाभ मिलेगा.

अगर आप राजस्थान के किसान हैं और अपनी फसल को आवारा पशुओं से बचाना चाहते हैं, तो तारबंदी योजना आपके लिए फायदेमंद हो सकती है. अधिक जानकारी और आवेदन के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर विजिट करें.

English Summary: Tarbandi Yojana 60 percent subsidy on fencing farmers of Rajasthan all categories can apply
Published on: 13 March 2025, 01:09 IST

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