ग्लोबल वार्मिंग और देश में बढ़ती गर्मी के कारण तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है जिसका असर फसल में भी देखने को मिल रहा है. निम्न जलस्तर के चलते भूमी कठोर हो जाती है जिसके चलते किसानों को फसल बुवाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. किसानों की समस्या के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने पोंड फार्म स्कीम के तहत किसानों को तालाब बनवानें पर 63 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है. जिससे किसान तालाब के जरिए फसल की सिंचाई समय-समय पर कर सकेगा.
पोंड फार्म योजना के नियम
बता दें कि सभी श्रेणी के कृषकों को तालाब बनवाने के लिए लागत की 60% राशि (अधिकतम 63,000 रुपये) की आर्थिक सहायता राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी, और किसान के पास 0.3 हेक्टेयर कृषि भूमि का मालिकाना हक होना जरुरी है. उदाहरण के लिए यदि किसी किसान को तालाब बनवानें में लागत 1 लाख 5 हजार रुपये आती है, तब सरकार की तरफ से 63000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. इससे कम और अधिक लागत पर 60% के हिसाब से सहायता राशि दी जाएगी.
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पोंड फार्म योजना का उद्देश्य
- सूखे से निपटना, तथा बारिश के वक्त तालाब में पानी को संचित करके रखा जा सके
- किसानों की आय दोगुनी तथा फसल का उपजाऊ बनाना
- रोजगार के नए अवसर पैदा करना
- सहायता राशि के तहत कृषि को प्रोत्साहित करना
कैसे करें आवेदन
पोंड फार्म के लिए कृषक अपने नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र में जाकर आवेदन करा सकते हैं, या फिर स्वयं आवेदन फार्म को राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट ई-मित्र (e-mitra) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
English Summary: Rajasthan government-giving-62-thousand-rupees-on-pond-farming
Published on: 28 May 2022, 02:30 IST