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Updated on: 21 April, 2023 12:00 AM IST
मृत्यु के बाद अकाउंट में जमा पैसों का क्या करता है पोस्ट ऑफिस

देश में तमाम विकल्पों के बावजूद छोटे शहरों व निम्न आय वर्ग के लोग आज भी अपना पैसा पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं. यहां भी वह सारी सुविधाएं मिलती हैंजो प्राइवेट सहित अन्य बैंकों द्वारा दी जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर किसी कारण से अकाउंटहोल्डर की मौत हो जाती है तो वैसी स्थिति में उसके खाते में मौजूद पैसों को निकालने के लिए पोस्ट ऑफिस में क्या प्रक्रिया होती हैअगर नहींतो आइए इसके बारे में विस्तार से जानें.

मिलते हैं दो ऑप्शन

अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने की स्थिति में पोस्ट ऑफिस खाता रिजॉल्व कराने का विकल्प देता है. खाताधारक के परिजन अकाउंट बंद करके उन पैसों को निकाल सकते हैं. इसमें भी सख्त प्रक्रिया है. दरअसल, खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में पोस्ट ऑफिस से पैसा क्लेम करने में दो स्थितियां बनती हैं. पहली ये कि खाताधारक ने किसी को नॉमिनी बनाया है या नहीं. अगर बनाया है तो वह पैसों के लिए पोस्ट ऑफिस में क्लेम कर सकता है. इसके लिए, उसे डेथ सर्टिफिकेट के साथ क्लेम फॉर्म डालना होगा. इसके अलावा, दूसरी स्थिति में अगर अकाउंट के नॉमिनी में नाम नहीं है तो खाताधारक का कोई कानूनी उत्तराधिकारी ही पैसों के लिए क्लेम कर सकता है. इसके लिए, थोड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा. उसमें भी अगर पैसा एक लाख तक हुआ तो बिना किसी दिक्कत के मिल जाएगा. अगर उससे अधिक होगा तो इसके लिए बैंक को लीगल एविडेंस जैसे प्रोबेटऑफ विल या सक्सेशन सर्टिफिकेशन देनी होगी.

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खाताधारक ने बनाया है नॉमिनी तो ये है पैसा क्लेम करने की प्रक्रिया

अगर अकाउंट के नॉमिनी में पहले से नाम है तो, नॉमिनेशन क्लेम फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट और केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करके पैसा निकाल सकते हैं. क्लेम के लिए लीगल प्रूफ की आवश्यकता पड़ेगी. इसके अलावा, नॉमिनी को कोर्ट की सील के साथ वसीयत का प्रोबेट, एडमिनिस्ट्रेशन लेटर या सक्सेशन सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा. इन प्रक्रियाओं के बाद पोस्ट ऑफिस से मृत अकॉउंटहोल्डर के पैसों को निकाला जा सकता है.

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नॉमिनी में नाम नहीं है तो करें ये काम

अगर खाताधारक ने अकाउंट का नॉमिनी नहीं बनाया है, तो पैसों को क्लेम करने के लिए ज्यादा कागजातों की जरुरत पड़ेगी. इसके लिए, कानूनी उत्तराधिकारी को क्लेम फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट, एनेक्सचर-1 (लेटर ऑफ इन्डेमिनिटी), एनेक्स्चर-2 (ऐफिडेविट), एनेक्स्चर-3 (लेटर ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ऐफिडेविट), क्लेम करने वाले के KYC डॉक्यूमेंट्स, डिपोनेंट्स और विटनेस आदि देने होंगे. इसके अलावा, अगर खाता में पैसे पांच लाख से अधिक हुए तो उन्हें क्लेम करने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है. पांच लाख से अधिक पैसा खाताधारक के गुजरने के छह महीने बाद मिलेगा.

English Summary: Post Office Savings Account What happen to the money lying in the account if the account holder dies
Published on: 21 April 2023, 10:52 IST

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