केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-Kisan) योजना का पैसा यदि किसी किसान को अभी तक नहीं मिला है, तो चिंता की कोई बात नहीं. इसका समाधान है. इसके लिए आप डायरेक्ट केंद्रीय कृषि मंत्रालय में शिकायत कर सकते हैं. सरकार की कोशिश है कि इस योजना का लाभ हर हकदार किसान को मिले. बता दे कि 'पीएम - किसान' योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को उत्तरप्रदेश के गोरखपुर से की थी. अभीतक देश के 3.94 करोड़ किसानों को इसकी दो किस्त का पैसा पहुंच चुका है, लेकिन यदि आप उनमें नहीं हैं तो सबसे पहले अपने रेवेन्यू अधिकारी (लेखपाल) और कृषि अधिकारी से संपर्क करें. अगर वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रही है, तो सोमवार से शुक्रवार तक पीएम-किसान हेल्प डेस्क (PM-KISAN Help Desk) के ई-मेल Email (pmkisan-ict@gov.in) पर संपर्क कर आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं. अगर वहां से भी न बात बने तो इस सेल के फोन नंबर 011-23381092 (Direct HelpLine) पर फोन करके आप अपनी समस्यों का समाधान कर सकते है.
गौरतलब है कि आए दिन इस स्कीम को लेकर ये शिकायत आ रही है कि जो किसान रजिस्टर्ड है उनको भी इस स्कीम का पैसा नहीं मिल रहा. एक ही गांव में कुछ किसानों के अकाउंट में दो बार दो-दो हजार रुपये आ गए हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके अकाउंट में पहली किस्त भी नहीं पहुंची. कुछ लोगों के खाते में पहली किस्त आ गई है तो दूसरी नहीं मिली. ऐसे लोग सबसे पहले अपने लेखपाल और कृषि अधिकारी से पूछें कि उनका नाम लाभार्थियों की सूची में है या नहीं. यदि है तो उनसे पूछें कि पैसा क्यों नहीं आया. जवाब न मिले तो फिर स्कीम की हेल्पलाइन पर संपर्क करें. सरकार तो देश के सभी 14.5 करोड़ किसानों को पैसा देना चाहते हैं. सरकार की इस मंशा को पूरा करने में यदि कोई अधिकारी बाधा बन रहा है तो उसकी शिकायत करें.
'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना
पहले इस योजना का लाभ देश के उन छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भू-अभिलेखों में सम्मिलित रूप से 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व है उन्हीं किसानों को मिल रहा था लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ा दिया है. इस योजना का लाभ लाभार्थी के खाते में हर साल 6 हजार रुपये दिए जाएंगे. यह राशि 3 किश्त में चार-चार माह के अंतराल पर तीन किश्तों में लाभार्थी के बैंक खातें में सीधे उपलब्ध कराई जाएगी.
किन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
ऐसे किसान जिनके नाम 1 फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में दर्ज हैं, उन्हें ही सालाना 6 हजार नकद मिलेगे. इस तारीख के बाद अगर जमीन की खरीद-बिक्री के बाद जमीन दस्तावेजों में मालिकाना हक का बदलाव हुआ तो अगले 5 साल तक 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना के तहत का उन्हें लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि, अगर अपनों के नाम पर जमीन हस्तांतरण में मालिकाना हक में बदलाव होता है तो वे इस योजना के लिए योग्य माने जाएंगे.