Nandini Krishak Samriddhi Yojana: देश में दूध और उससे बने उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है. हालांकि, दूध की आपूर्ति मांग के मुकाबले कम है. जिस वजह से मांग पूरी नहीं हो पाती. बढ़ती मांग को देखते हुए अब दूध का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. इसी कड़ी में सरकार भी कई योजनाएं चला रही है, ताकि दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके. ऐसी ही एक योजना है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना/Nandini Krishak Samriddhi Yojana, जिसके तहत किसानों को डेयरी खोलने पर भारी सब्सिडी दी जाती है. ऐसे में अगर भी डेयरी खोलने की सोच रहे हैं तो इस योनजा का लाभ उठा सकते हैं. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.
डेयरी खोलने के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी?
नस्ल सुधार और दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार इस योजना का संचालन कर रही है. इस योजना के तहत सरकार 25 दुधारू गायों की एक इकाई की स्थापना करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है. सरकार ने इकाई की स्थापना के लिए 62,50,000 रुपए की लागत निर्धारित की है. इस पर सरकार की ओर से 50 प्रतिशत सब्सिडी किसानों को दी जाएगी, जो अधिकतम 31,25,000 रुपए होगी.
किस नस्ल की गाय पर मिलेगी सब्सिडी
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत, लाभार्थी को श्रेष्ठ नस्ल की गाय की खरीद करनी होगी. इसमें गिर, साहीवाल, थारपारकर और गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गायों का ही पालन करना होगा. बता दें कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है. ऐसे में उत्तर प्रदेश के किसान और दूधपालक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. यूपी दूधोत्पादन में देश में टॉप पर है. लेकिन राज्य में प्रति पशु दूध उत्पादन बहुत कम है. इसका मुख्य कारण है उच्च गुणवत्ता वाले दुधारू पशुओं की कमी. यही कारण है की सरकार प्रदेश में इस योजना का चला रही है. ताकि, नस्ल सुधार के साथ-साथ दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा सके.
ये भी पढ़ें: PM Kisan के सफल पंजीकरण के लिए इन बातों का रखें ध्यान, रिजेक्ट नहीं होगा आपका आवेदन
योजना की शर्ते एवं दस्तावेज
-
योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को कम से कम 3 साल का गाय पालन का अनुभव होना चाहिए.
-
गायों की ईयर टैगिंग करना आवश्यक होगा.
-
किसान के पास कम से कम 0.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, ताकि वह गाय की डेयरी यूनिट स्थापित कर सके.
-
इसके साथ ही, किसान के पास हरे चारे के लिए कम से कम 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए. यह जमीन पशुपालक की अपनी भी हो सकती है या उसके द्वारा लीज पर भी ली जा सकती है.
-
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. जैसे आवेदक का पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस), आवेदक के निवास पात्र, आवेदक का आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक की कॉपी, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदक का मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक है) आदि.
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में लाभार्थी पशुपालक किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं. जब आवेदनों की संख्या अधिक होगी तो चयन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. इस योजना के प्रारंभिक चरण में अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली जिलों के पशुपालक किसानों के लिए लागू किया गया है.