मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. किसानों को खेती में आधुनिक यंत्रों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसे अत्याधुनिक कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य किसानों को पर्यावरण के अनुकूल खेती के लिए प्रेरित करना है. आवेदन की प्रक्रिया 18 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है और किसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, और पात्र किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी सूचना बाद में पोर्टल पर जारी की जाएगी. ऐसे में आइए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं-
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का मूल उद्देश्य खेती को अधिक उन्नत, लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है. हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसे उपकरण नरवाई (पराली) प्रबंधन के लिए उपयोगी हैं. इन यंत्रों की मदद से खेतों में बिना पराली जलाए अगली फसल की सीधी बुआई संभव होती है, जिससे वातावरण में प्रदूषण नहीं फैलता और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है. इससे किसानों को समय और मेहनत दोनों की बचत होती है.
आवेदन प्रक्रिया और शुल्क
किसानों को आवेदन के साथ 4500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (DD) लगाना अनिवार्य है. यह राशि दोनों यंत्रों (हैप्पी सीडर या सुपर सीडर) के लिए समान है. डीडी संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाया जाना चाहिए. बिना डीडी के आवेदन मान्य नहीं होगा.
कौन-कौन किसान पात्र हैं?
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भूमि स्वामी होना अनिवार्य है. यानी किसान के नाम पर जमीन होनी चाहिए.
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ट्रैक्टर का मालिकाना हक जरूरी है. बिना ट्रैक्टर वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते.
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पिछले 5 वर्षों में इन यंत्रों पर किसी भी सरकारी योजना के तहत अनुदान नहीं लिया हो.
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किसान को आवेदन के बाद निर्धारित समयसीमा में ही यंत्र की खरीदी करनी होगी, तभी अनुदान प्राप्त होगा.
जरूरी दस्तावेज़
आवेदन के बाद 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा:
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आधार कार्ड की प्रति
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बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ
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बी-1 की प्रति (जमीन का विवरण)
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बिजली कनेक्शन का प्रमाण (सिंचाई उपकरण के लिए)
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जाति प्रमाण पत्र (यदि किसान अनुसूचित जाति या जनजाति से हैं)
इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही किसान को क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा.
यंत्र की खरीदी और भुगतान प्रक्रिया
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स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिनों के भीतर यंत्र खरीदना आवश्यक है.
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यंत्र का भुगतान केवल बैंक ड्राफ्ट, चेक या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है.
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नकद भुगतान मान्य नहीं होगा.
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डीलर का चयन सावधानीपूर्वक करें क्योंकि एक बार डीलर चुनने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता.
अनुदान कब और कैसे मिलेगा?
डीलर द्वारा यंत्र की बिक्री के बाद सभी जरूरी दस्तावेज और भुगतान की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी. इसके 7 दिनों के भीतर विभागीय अधिकारी भौतिक सत्यापन करेंगे:
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यंत्र की उपस्थिति और गुणवत्ता की जांच
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दस्तावेजों की वैधता
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योजना की सभी शर्तों की पूर्ति
यदि सब कुछ सही पाया गया, तो किसान को अनुदान का भुगतान किया जाएगा.
कुछ अहम निर्देश
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यदि आवेदन निरस्त होता है, तो 6 माह तक नया आवेदन नहीं किया जा सकता.
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योजना के तहत अपात्र किसान यदि यंत्र खरीदते हैं, तो उन्हें अनुदान नहीं मिलेगा.
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योजना के सभी नियम व शर्तें पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आवेदन करें.
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किसान को केवल उन्हीं यंत्रों पर अनुदान मिलेगा जिनकी खरीदी योजना अनुसार और समयसीमा में की गई हो.
आवेदन कैसे करें?
किसान लिंक के माध्यम से सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.