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Updated on: 22 February, 2019 12:00 AM IST

कृषि यंत्र आज कृषि जगत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. वो ट्रैक्टर हो, रोटावेटर हो, कंबाईन हार्वेस्टर या फिर घास काटने की मशीन, आज इनके सहयोग के बिना कृषि संभव नहीं है. ये कृषि यंत्र जहां एक ओर पैसे और समय की बचत करते हैं वहीं किसान को मुनाफा भी देते हैं. इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर कृषि यंत्रों पर अनुदान और सब्सिडी का प्रावधान करती रहती है.

मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने अपनी वेबसाइट पर कृषि यंत्रों में अनुदान देने की लिए जो आवेदन निरस्त कर दिए थे, वह एक बार फिर जारी किए हैं. विभाग ने अपनी वेबसाइट पर सामान्य और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सभी वर्ग के किसानों हेतु ये आवेदन उपलब्ध कराए हैं. जिलेवार तरीके से पुर्नआवंटन पोर्टल पर 16 फरवरी 2019 को दोपहर 12 बजे से यह आवदेन उपलब्ध हो गए हैं. बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्रो पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है. अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट dbtsupport@crispindia.com पर जाएं.

उपरोक्त यंत्रों हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है -

पहला -1 ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर के आवेदनों के अंतर्गत पंजीयन के बाद 3 दिवस में अभिलेख ऑनलाइन प्रस्तुत करना जरुरी है.

दूसरा -2 कंबाइन हार्वेस्टर के लिए किए गए आवेदनों में अभिलेखों के साथ किसनों को न्यूनतम 50 हजार की राशि बैंक ड्राफ्ट के जरिए अधिकृत डीलर के नाम से बनाकर स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा नहीं तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा.

तीसरा -3 कंबाइन हार्वेस्टर के लिए आए हुए आवेदनों में खुद किसान के द्वारा बनाया 50 हजार का बैंक ड्राफ्ट ही मान्य होगा. यदि दूसरा व्यक्ति इसे बनवाएगा तो वह मान्य नहीं होगा.

जिन कृषि यंत्रों की मांग कम होती है उनकी ऑन डिमांड लक्ष्य देने की व्यवस्था की जा रही है. जो किसान रेक, बेलर, लेजर लेंड, हैप्पी-सीडर और राईस ट्रांस प्लांटर( 4 कतार से अधिक ) में क्रय करना चाहते हैं, वह अपना आवेदन dbtsupport@crispindia.com पर दे सकते हैं. जिससे उनकी मांग अनुसार लक्ष्य रखा जा सके.

English Summary: mp government gives subsidy for tractor and combine harvester
Published on: 22 February 2019, 01:50 IST

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