देश के किसान भाइयों को और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है. ऐसे में किसानों की खेती-बाड़ी के लिए सबसे जरूरी सिंचाई को लेकर भी कई योजनाएं राज्य सरकार भी अपने-अपने स्तर पर चला रही है.
इसी कड़ी में हम आपको इस लेख में बताने जा रहे हैं राजस्थान सरकार की ऐसी योजना के बारे में, जो किसानों को सिंचाई यंत्र खरीदने के लिए 60 प्रतिशत तक की अनुदान मुहैया कराती है.
दो योजनाओं के द्वारा दिया जाएगा अनुदान
किसानों की फसलों से अधिक पैदावार और खेती के जोखिम को कम करने के लिए सिंचाई संसाधन के लिए सब्सिडी मिल रही है. ये सब्सिडी किसानों को राजस्थान सरकार अपनी ही दो योजनाओं के जरीए उपलब्ध करवा रही है. ये दो योजनाएं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है. इन दोनों योजना के माध्यम से ही राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को अन्य कृषक वर्गों से अधिक सब्सिडी मिलेगा. ऐसे में इन योजनाओं की मदद से राज्य के किसान अनुदान पर सिंचाई के लिए आवश्यक यंत्र खरीद सकते हैं. जिसका सीधा लाभ किसानों को सिंचाई के वक्त मिलेगा. ऐसे में राज्य के जो भी इच्छुक किसान भाई है वो जल्द ही इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर लें. आवेदन कैसे करना है इसका लिंक हमने नीचे साझा किया हैं.
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आवश्यक दस्तावेज
आवेदन पत्र
एक पासपोर्ट साइज फोटो
जामबंदी की नक़ल
जाति प्रमाण पत्र
जन आधार कॉर्ड संख्या
बता दें कि राज्य के किसानों द्वारा दिए गए इन दस्तावेजों को कृषि अधिकारियों के द्वारा सत्यापन भी किया जाएगा, अगर सभी दस्तावेज सही रहते है तभी किसान इसका लाभ ले सकेंगे.
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
प्रदेश के जो भी किसान भाई सिंचाई पाईप लाईन खरीदने के लिए अनुदान लेना चाहते हैं वो जल्दी ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इच्छूक किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. वही किसान इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि कार्यालय से भी सम्पर्क कर सकते हैं.
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राज्य के इच्छूक किसान सिंचाई यंत्र का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है. आवेदन के लिए नीचे लिंक दिया गया है.
इसके लिए किसान भाइयों को राज किसान साथी पोर्टल पर जाना होगा. इससे अधिक जानकारी के लिए राज किसान साथी पोर्टल के हेल्प लाइन नम्बर 0141-2927047 या 1800-180-1551 पर भी किसान भाई संपर्क कर सकते हैं.