झारखंड सरकार राज्यों के किसानों की मदद करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. साथ ही किसानों के आर्थिक मदद करने के लिए समय-समय पर योजनाएं भी लाती रहती है। इसी क्रम में झारखंड सरकार ने अपने राज्य के किसानों के लिए फसल बीमा योजना के जगह पर झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत की है. इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हो गई है. ऐसे में आइये इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं-
किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए JRFRY काफी फायदेमंद
झारखंड सरकार ने अपने राज्य के किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना ( JRFRY) की घोषणा की है. इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हो गई हो. इस योजना के माध्यम से किसानों को आपदा के कारण क्षतिग्रस्त फसल पर चार हजार प्रति एकड़ पर सहायता राशि दी जाएगी.
झारखंड सरकार के इस योजना के लिए आपको आवेदन करना होगा. आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है. यानी अगर आप झारखंड के रहने वाले किसान हैं और प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर आपकी फसल बर्बाद हो चुकी है तो आप झारखंड सरकार के इस योजना का फायदा उठा सकते हैं.
रजिस्ट्रेशन और आवेदन ऐसे करें
अगर आप झारखंड के रहने वाले किसान हैं और आपका फसल किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हो गई है तो झारखंड सरकार के फसल राहत योजना का लाभ आपको मिल जाएगा. इसमें राज्य सरकार अपने किसानों का आर्थिक मदद करना चाहती है जिसके तहत ये योजना लाई गई है. इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. उसके लिए आप
https://jrfry.jharkhand.gov.in/ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
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आवेदन करने के लिए कुछ जरुरी दस्तावेज
- आधार नंबर
- मोबाइल नंबर
- आधार सीडेड बैंक अकाउंट डीटेल
- अपडेटेड भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद
- वंशावली (मुखिया/ ग्रामप्रधान/ राजस्व कर्मचारी/ अंचल अधिकारी द्वारा जारी)
- सरकारी भूमि पर खेती करने के लिए राजस्व विभाग से जारी बंदोबस्ती पट्टा
- घोषणा पत्र (रैयत और बटाईदार किसान द्वारा)
- बटाईदार किसान द्वारा सहमति पत्र
- रजिस्टर्ड किसानों के चयनित फसल और बुवाई के रकबे की पूरी डिटेल