PM Kisan 16th Installment:प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी हो चुकी है. देश के लाखों किसानों को इसका बेसब्री से इंतजार था, जो अब पूरा हो चुका है. महाराष्ट्र के यवतमाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी की. इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की है. 9 करोड़ से अधिक किसान 16वीं किस्त से लाभान्वित हुए हैं. जिन्हें, 16वीं किस्त के रूप में 2000 रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे गए हैं.
हालांकि, किस्त जारी होने के बाद से कुछ किसान शिकायत कर रहे हैं की उन्हें 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है. ऐसे में अगर आप भी उन्हीं किसानों में से एक हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपकी किस्त का पैसा आपके खाते में आसानी से आ सकता है. इसके लिए बस आपको शिकायत दर्ज करवानी होगी. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.
कहां करें शिकायत?
अगर आपको भी पीएम किसान की 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो चिंता न करें. इसके लिए आप शिकायत दर्ज करवाएं. जिसके लिए आपको पास दो विकल्प है. सबसे पहला ये की आप पीएम किसान हेल्पडेस्क पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. यहां पर सोमवार से शुक्रवार तक शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. वहीं, दूसरा विकल्प ये है की आप ईमेल करके भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज करवाने के लिए pmkisan-ict@gov.in और pmkisan-funds@gov.in पर ईमेल भेजकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं. इसके अतिरिक्त, आप पीएम-किसान हेल्पलाइन नंबर 155261/011-24300606 या पीएम किसान टोल-फ्री नंबर 1800-115-526 पर कॉल करके अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं.
खाते में पैसे न आने के कारण
पीएम किसान की 16वीं किस्त का पैसा अगर आपके खाते में नहीं आया है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जो इस प्रकार है:-
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किसी और व्यक्ति का नाम डुप्लिकेट लाभार्थी के रूप में दर्ज होना.
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केवाईसी का पूरा न होना.
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आवेदन पत्र भरते समय, गलत आईएफएससी कोड दर्ज करना.
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यदि बैंक खाते बंद हो गए हैं या वैध नहीं हैं, खाता स्थानांतरित हो गया है, अवरुद्ध हो गया है या फ्रीज हो गया है.
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लाभार्थियों का आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा नहीं होना.
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6.गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना.
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आवेदन भरते समय, गलत जानकारी प्रस्तुत करना.
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पेन कार्ड या आधार नंबर में गलत जानकारी प्रदान करना.
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लाभार्थी का खाता संख्या या लाभार्थी कोड एवं योजना से संबंधित न होने पर.
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खाता और आधार दोनों मान्य न होने पर.