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Updated on: 6 January, 2020 12:00 AM IST

विधवा महिलाओं को रोजगार देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा सरकार नई योजनाएं लेकर आई है. दरअसल विधवा महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए हरियाणा सरकार लोन पर सब्सिडी देगी. इस योजना का लाभ हरियाणा महिला विकास निगम की मदद से मिलेगा.

इनको मिलेगा लाभ

प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस स्कीम का लाभ उन विधवा महिलाओं को मिलेगा जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये तक है. आय प्रमाण पत्र के रूप में आईटीआर दिखाया जा सकता है.

आयु सीमा

योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा 18 से 55 साल के मध्य रखी गई है।

क्या है योजना

स्कीम के तहत विधवा महिलाओं को रोजगार शुरू करने पर तीन लाख रुपये तक के लोन पर 25 फीसदी सब्सिडी मिलेगी. इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये रखी गई है. हालांकि कुल लोन का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला अपनी तरफ से भरेगी. योजना के मुताबिक हरियाणा सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे.

ऐसे लागू होगी योजना

इस योजना को बैंकों की मदद से लागू किया जायेगा. बैंक इस बात को सुनिश्चत करेंगे कि महिलाओं को बिना कुछ गिरवी रखे लोन दिया जाए. स्कीम के तहत महिलाओं को लोन देने से पहले लघु अवधि का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा

इन संस्थानों की मदद से मिलेगा प्रशिक्षण

महिलाओं को विभिन्न संस्थानों की मदद से प्रशिक्षण दिया जायेगा. जिनमें से खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और सूक्ष्म, होटल प्रबंधन संस्थान, पंजाब नैशनल बैंक, लघु और मध्यम उद्यम के संस्थान प्रमुख हैं.

निशुल्क रहेगा प्रशिक्षणः

विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ये प्रशिक्षण निशुल्क रखेगी. इसके लिए किसी तरह का शुल्क महिलाओं से नहीं लिया जायेगा.

English Summary: government will provide subsidy to widow women to start new business
Published on: 06 January 2020, 04:04 IST

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