किसानों को आर्थिक मदद हो सके इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ावा दिया जा रहा. इस योजना के अंतर्गत किसानों से अलग-अलग राज्यों से आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन जो किसान अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं. उनको भी जल्दी आवेदन करने के लिए जिला स्तर पर समय सीमा तय की जा रही है. मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिला प्रशासन ने किसानों के लिए सूचना जारी की है.
कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए जिले के किसानों से पांच जुलाई तक संबंधित तहसील कार्यालयों में आवेदन करने का अनुरोध किया है.अधीक्षक भू-अभिलेख के मुताबिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, परिवार की समग्र आईडी, आईएफएससी कोड सहित बैंक खाता की जानकारी और मोबाइल नंबर सहित निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा.
यहाँ से हासिल करें आवेदन प्रारूप
अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि योजना के लिए आवेदन का निर्धारित प्रारूप संबंधित तहसील कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है. आवेदन के प्रारूप को वेबसाइट Jabalpur.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है. अधीक्षक भू-अभिलेख के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक परिवारों को दो-दो हजार रूपए की तीन बराबर किश्तों में प्रतिवर्ष छह हजार रूपए की सम्मान निधि दी जाएगी. सम्मान निधि की यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी.
किसानों को मिल रहा लाभ :
इस योजना का लाभ इस समय किसानों को मिल रहा है. अधिकतर किसानों की कई किस्तें उनके खाते में चुकी है. सरकार ने इस योजना को लोकसभा चुनाव पहले शुरू किया था. यह योजना माध्यम एवं सीमान्त किसानों के लिए है. जिससे उनको फायदा मिल रहा है
इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या होनी चाहिए पात्रता :
इस योजना का लाभ भारत के निवासी को ही मिलेगा
जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर या उससे काम भूमि है उसी को इसका लाभ मिलेगा.
इस योजना का लाभ लेने के लिए छोटे और सीमांत किसान ही इस योजना में शामिल हो सकते हैं .
किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट खुलवाना अनिवार्य है. जिससे कि सीधा पैसा किसान के खाते में आ सके.