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Updated on: 22 April, 2025 12:00 AM IST
मिलेगा ₹5 लाख से ₹25 लाख तक का ऋण (Image Source: Freepik)

उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है. इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने सीएम युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है. यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (MSME) द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार एवं महत्वाकांक्षी युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करना है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना न केवल रोजगार बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि इससे प्रदेश में उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा. सरकार का लक्ष्य है कि युवा अब नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें.

क्या है सीएम युवा उद्यमी योजना?

यह योजना उत्तर प्रदेश के उन युवाओं के लिए शुरू की गई है जो अपना खुद का उद्योग या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे. सरकार ऐसे युवाओं को बैंक के माध्यम से आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराएगी, जिसमें अनुदान (सब्सिडी) भी दिया जाएगा. यह अनुदान सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार होगा, जिससे युवाओं को ऋण चुकाने में आसानी होगी.

मिलेगा ₹5 लाख से ₹25 लाख तक का ऋण

इस योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को ₹5 लाख से ₹25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है. इस राशि से युवा छोटे या मध्यम स्तर के उद्योग, व्यापार, सेवा, या विनिर्माण इकाई की स्थापना कर सकते हैं.

सरकार इस योजना में कुल प्रोजेक्ट लागत का 15% तक की सब्सिडी देती है.
हालांकि अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, दिव्यांग और पिछड़े वर्गों को यह सब्सिडी अधिक दी जाती है. वही अधिकतम सब्सिडी राशि ₹6.25 लाख तक हो सकती है.

कौन उठा सकता है लाभ?

इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी युवक और युवतियां उठा सकते हैं. योजना के लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और उसने कम से कम हाईस्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की हो. इसके अलावा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी प्रशिक्षण योजना, एससी0/एसटी0/ओबीसी0 प्रशिक्षण योजना, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षित अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से स्किल सम्बन्धी सर्टिफिकेट/डिग्री/डिप्लोमा आदि प्राप्त हो.

आवेदन प्रक्रिया कैसे करें?

इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है. इच्छुक अभ्यर्थी को MSME विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://msme.up.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा.
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय निम्न दस्तावेजों की जरूरत होगी:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट

किसी भी तरह की जानकारी या सहायता के लिए cmmyuva@gmail.com पर ईमेल किया जा सकता है.

नोट:  इस योजना से अधिक जुड़ी जानकारी जानने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए PDF को पढ़ सकते हैं. 

लेखक: रवीना सिंह

English Summary: CM Yuva Udyami Yojana get business loan scheme and subsidy up to Rs 25 Lakh
Published on: 22 April 2025, 03:00 IST

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