बिहार सरकार किसानों के हित में एक खुशखबरी दी है. अब से राज्य के किसान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए स्ट्रा रीपर और स्ट्रा बेलर जैसे आधुनिक कृषि यंत्र अनुदान पर खरीद सकते हैं. इसका मुख्य उद्देश्य खेतों में पुआल या फसल अवशेष जलाने की परंपरा को रोकना और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना है. राज्य सरकार किसानों को स्ट्रा रीपर, स्ट्रा बेलर और स्क्वायर बेलर पर अलग-अलग श्रेणी के अनुसार 40% से 80% तक अनुदान दे रही है. इस योजना का लाभ उठाकर किसान न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त आमदनी का जरिया भी बना सकते हैं.
कृषि विभाग, बिहार सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक संदेश भी जारी किया है. "पुआल/खुंटी कूड़ा नहीं, खेती का गहना है. इसे मिट्टी में मिलाना है, कभी नहीं जलाना है. यह अवशेष नहीं, विशेष है." आइए जानते हैं कि राज्य सरकार की इस पहल के बारे में...
स्ट्रा रीपर का उपयोग और लाभ
स्ट्रा रीपर मशीन का उपयोग कम्बाईन हार्वेस्टर से फसल कटाई के बाद खेत में बचे खड़े फसल अवशेष (स्ट्रा) को काटकर भूसा बनाने में किया जाता है. यह मशीन भूसे को ट्रॉली में इकट्ठा करती है. साथ ही, खेत में छूटे हुए बाली से अनाज निकालकर अलग से संग्रहित करती है, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ भी मिलता है. इस यंत्र के प्रयोग से खेत की सफाई कुशलता से होती है और अवशेष प्रबंधन में भी मदद मिलती है.
स्ट्रा बेलर का उपयोग और लाभ
स्ट्रा बेलर मशीन फसल कटाई के बाद खेत में बचे अवशेषों को इकट्ठा कर बेल (गट्ठर) के रूप में बांधती है. इस बेल को किसान कम जगह में आसानी से संग्रह कर सकते हैं. यह मवेशियों के चारे और औद्योगिक इकाइयों के लिए भी उपयोगी है. इससे फसल अवशेषों का प्रभावी प्रबंधन संभव होता है.
अनुदान का लाभ उठाएं
- स्ट्रा रीपर/ Straw Reaper :
- सामान्य श्रेणी के किसानों को 40% (अधिकतम ₹1,20,000) अनुदान.
- अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 50% (अधिकतम ₹1,50,000) अनुदान.
- स्ट्रा बेलर/ Straw Baler :
- सामान्य श्रेणी के लिए 40% (अधिकतम ₹2,25,000) अनुदान.
- अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 50% (अधिकतम ₹5,28,000) अनुदान.
- स्क्वायर/रेक्टेंगुलर बेलर/ Square/Rectangular Baler :
- सामान्य श्रेणी के लिए 75% (अधिकतम ₹2,25,000) तक अनुदान.
- अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 80% (अधिकतम ₹2,50,000) तक अनुदान.
कृषि यंत्र खरीदने की प्रक्रिया
किसान इन यंत्रों को खरीदने के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट http://farmech.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. साथ ही, ये यंत्र स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर स्कीम के तहत भी उपलब्ध हैं.
ऑनलाइन आवेदन या किसी अन्य जानकारी के लिए किसान अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक (कृषि अभियांत्रण) या जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.